
ग्वालियर जिले में गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी “कार्बाइड गन” तथा इसी तरह के खतरनाक उपकरणों के निर्माण, खरीद, बिक्री, प्रदर्शन और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है।
जिला प्रशासन की विभिन्न टीमों ने भितरवार, लोहिया बाजार, नया बाजार बाड़ा और हीरा वेल्डिंग सेंटर क्षेत्रों में जाकर कार्बाइड गन की जांच की। दीपावली के दौरान अवैध रूप से इस गन के निर्माण और उपयोग से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर ने बताया कि इस आदेश का उद्देश्य नागरिकों की जान-माल, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दीपावली से पहले कलेक्टर श्रीमती चौहान ने पटाखों के निर्माण, वितरण और विस्फोटन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कार्बाइड गन के उपयोग के वीडियो सामने आए, जिसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रतिबंध लगाया।
कलेक्टर ने आदेश में कहा कि कैल्शियम कार्बाइड और पानी के मिश्रण से एसिटिलीन गैस बनती है, जो आंखों, दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद हानिकारक है। राज्य के अन्य जिलों में इस गन से लोगों की आंखों को गंभीर चोटें लगने के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में विवाह समारोह या अन्य आयोजनों में भी इस गन के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
यदि किसी के पास अवैध रूप से कार्बाइड गन के निर्माण, बिक्री या उपयोग की सूचना है, तो वह तत्काल पुलिस को सूचित कर सकता है। शिकायत दर्ज करने के लिए निम्न नंबरों पर संपर्क करें:
0751-7049101029, 0751-2363636, 0751-2445333।
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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