
Bhopal Indore Helmet Rule 2025: भोपाल और इंदौर के टू-व्हीलर चालकों के लिए अब हेलमेट पहनना केवल एक सुरक्षा उपाय नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त बन चुकी है। 1 अगस्त 2025 से लागू हुए इस कड़े आदेश के अनुसार अब बिना हेलमेट न तो पेट्रोल मिलेगा, न CNG, और न ही सरकारी दफ्तरों में एंट्री। यह निर्णय मध्यप्रदेश प्रशासन द्वारा सड़क हादसों में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए लिया गया है।
भोपाल और इंदौर में हाल के महीनों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह (भोपाल) और आशीष सिंह (इंदौर) द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि कोई भी पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन या सरकारी दफ्तर, बिना हेलमेट दोपहिया चालक को सेवा नहीं देगा।
यह नियम मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129, आपदा प्रबंधन अधिनियम और नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। इसके तहत दोनों शहरों के पेट्रोल पंप संचालकों को आदेशित किया गया है कि वे बिना हेलमेट आए ग्राहक को ईंधन न दें। आदेश का उल्लंघन करने पर पंप संचालकों पर कानूनी कार्रवाई होगी, हालांकि उपभोक्ता पर क्या सज़ा होगी, इसका अभी स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
यदि किसी व्यक्ति के पास मेडिकल इमरजेंसी या आकस्मिक परिस्थिति है, तो उसे इस नियम से अस्थायी रूप से छूट दी जाएगी। लेकिन अन्य सभी मामलों में यह नियम सख्ती से लागू होगा।
इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी कलेक्टर को पत्र लिखकर सरकारी कार्यालयों में हेलमेट अनिवार्य करने की सिफारिश की थी। अब बिना हेलमेट किसी सरकारी दफ्तर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे ने इंदौर समीक्षा बैठक में हेलमेट अनिवार्यता, शराब पीकर वाहन चलाने पर सज़ा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन जैसे बिंदुओं पर सख्त अमल की मांग की थी। यही दिशा-निर्देश अब जमीन पर उतारे जा रहे हैं।
यह आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर IPC की धारा 223 के तहत चालान या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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