फोन पर दोस्ती, स्कूल में धमकी और लॉज में रेप-8 महीने के दोस्ती की खौफनाक दांस्ता

Published : Dec 09, 2024, 12:36 PM IST
Teenage girl raped in Mahun, Madhya Pradesh

सार

धरमपुरी में एक नाबालिग छात्रा के साथ 30 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया। दोनों 8 महीने से परिचित थे। युवक ने धमकी देकर छात्रा को ठीकरी गाँव ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।

महू। मध्य प्रदेश के महू अंतर्गत धरमपुरी कस्बे की एक नाबालिग छात्रा को 30 वर्षीय युवक ने धरमपुरी से करीब 30 किलोमीटर दूर ठीकरी गांव में धमकाकर रेप किया। धरमपुरी पुलिस ने शनिवार देर रात संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छज्ञत्रा को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया है। दोनों के बीच करीब 8 महीने से बातचीत हो रही थी।

8 महीने से हो रही थी दोनों में बातचीत

धरमपुरी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर सावन मुवेल ने कि रेप की घटना बुधवार को हुई, लेकिन शिकायत मिलने के शनिवार रात को मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी दोस्ती ठीकरी कस्बे के भोला जायसवाल पुत्र मुन्नालाल जायसवाल (30) से फोन पर हुई और पिछले 8 महीनों से वह उससे बातचीत कर रही थी। दोनों क बीच बातचीत काफी क्लोज होती थी।

मिलने के लिए बुलाया और फिर डराकर लूटी आबरू

छात्रा के अनुसार बीते बुधवार को उसका कथित प्रेमी भोला उसके स्कूल आया और उसे अपने साथ चलने को कहा। जब लड़की ने उसके साथ जाने से मना कर दिया, तो उसने उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे किशोरी डर गई। डरी किशोरी उसके कहने के अनुसार उसके साथ चली गई।

रेप की शिकार किशोरी को तब आई जान में जान

पीड़ता के अुनसार भोला की धमकी के बाद वह उससे मिली। जहां से भोला उसे ठीकरी के एक लॉज में ले गया। आरोप है कि भोला ने वहां पर छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती की। विरोध करने पर परिवार के साथ उसे भी मार डालने की धमकी देने लगा। जिससे किशोरी शांत हो गई। उसके बाद भोला ने उसके साथ रेप किया। जब पीड़िता होटल के बाहर निकली तो देखा कि बाहर उसके चाचा खड़े हैं। वह वहां पर किसी काम से गए थे।

पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की आरोपी की तलाश

चाचा को देखकर किशोरी भागकर उनके पास गई और सारी घटना बताई। भतीजी की कहानी सुनकर उसके चाचा सन्न रह गए। अगले ही पल उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 और 351(3) के साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन वह घटना के दिन से ही फरार है।

 

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