MP News: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत, 45 साल से अधिक उम्र वालों को CPCT से छूट

Published : Oct 15, 2026, 12:09 PM IST
Mohan Yadav

सार

Madhya Pradesh Promotion Rules 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नति के नियमों में राहत दी है। 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को CPCT स्कोर कार्ड से छूट मिलेगी, जबकि अन्य पात्र कर्मचारियों को कंप्यूटर योग्यता हासिल करने के लिए अधिकतम पांच साल का समय दिया जाएगा।

MP Government Employees News: मध्य प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के मामले में बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने सहायक ग्रेड-3 और समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) और कंप्यूटर डिप्लोमा से जुड़े संशोधित निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को CPCT स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। वहीं, अन्य पात्र कर्मचारियों को जरूरी कंप्यूटर योग्यताएं हासिल करने के लिए अधिकतम पांच साल का समय दिया जाएगा।

45 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को क्या राहत मिली?

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, पदोन्नति की तारीख तक 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति के लिए CPCT स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से छूट दी गई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कंप्यूटर दक्षता से पूरी तरह छूट मिल गई है। कंप्यूटर दक्षता की अनिवार्यता पहले की तरह बनी रहेगी।

पदोन्नति के बाद मिलेंगे पांच साल

निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्हें CPCT और कंप्यूटर डिप्लोमा हासिल करना जरूरी है, को पदोन्नति के बाद अपनी योग्यता पूरी करने का अवसर मिलेगा। उन्हें दो साल की परिवीक्षा अवधि के भीतर CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या निर्धारित समकक्ष योग्यता हासिल करनी होगी।

दो साल में योग्यता पूरी नहीं हुई तो क्या होगा?

यदि कर्मचारी शुरुआती दो साल की परिवीक्षा अवधि में जरूरी योग्यताएं हासिल नहीं कर पाते हैं, तो उनकी परिवीक्षा अवधि अधिकतम तीन साल और बढ़ाई जा सकती है। इस तरह पदोन्नति के बाद कुल पांच साल के भीतर निर्धारित कंप्यूटर योग्यताएं पूरी करनी होंगी। तय समय में योग्यता हासिल नहीं करने पर कर्मचारी को उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापस पदस्थ किया जा सकता है।

किन नियुक्तियों पर लागू नहीं होंगे नए नियम?

सरकार के ये प्रावधान केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में लागू होंगे। सीधी भर्ती या नियुक्ति के अन्य माध्यमों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए CPCT और कंप्यूटर डिप्लोमा की निर्धारित योग्यताएं अनिवार्य रहेंगी। इन शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

क्यों जारी किए गए संशोधित निर्देश?

मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता को लेकर कई तरह की भ्रांतियां सामने आ रही थीं। इन्हें दूर करने और कर्मचारियों को नियमों की स्पष्ट जानकारी देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधित निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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