लव जिहाद: MP में SIT का गठन, फांसी की सजा का ऐलान

Published : May 06, 2025, 09:12 AM IST
लव जिहाद: MP में SIT का गठन, फांसी की सजा का ऐलान

सार

मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों की जांच के लिए SIT गठित। महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन पर फांसी की सजा का प्रावधान लाने की घोषणा।

Love Jihad Cases in Madhya Pradesh: (भोपाल) : लव जिहाद के खिलाफ बढ़ती आवाजों के बीच, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाने का ऐलान किया है। हाल ही में भोपाल में एक महिला के साथ पुरुषों के एक समूह द्वारा धार्मिक पहचान छुपाकर ब्लैकमेल और बलात्कार की घटना के बाद व्यापक आक्रोश के चलते मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने SIT गठन का आदेश जारी किया है।

‘शादी के उद्देश्य से जबरन धर्म परिवर्तन एक अपराध है। धमकी, ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन कराकर शादी करना और धार्मिक पहचान छुपाकर शादी करना भी अपराध है। SIT का उद्देश्य ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है’। उत्तर प्रदेश और गुजरात में पहले से ही ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून है। मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन रोकथाम कानून है। महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग उठ रही थी, जिसके लिए सरकार ने एक अध्ययन समिति बनाई है।

महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन पर फांसी: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि ‘महिलाओं के जबरन धार्मिक परिवर्तन के लिए हमारी सरकार कानून में संशोधन कर फांसी की सजा का प्रावधान करेगी’। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘हमने पहले ही हमारी मासूम महिलाओं के साथ बलात्कार के लिए मौत की सजा का कानून लागू किया है। अब मध्य प्रदेश में लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने वालों को भी मौत की सजा देने का प्रावधान लाया जाएगा।

मध्य प्रदेश के धार्मिक स्वतंत्रता कानून में यह प्रावधान लागू किया जाएगा। किसी भी कीमत पर अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। अवैध धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी’। बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा, ‘देश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू है। जबरन या शादी का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी’।

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