
पुणे/इंदौर. देखिए! अगर आप अपनी गाड़ियों पर फैंसी नंबर लिखवाकर घूम रहे हैं या बुलेट साइलेंसर लगाए हुए हैं, तो उसे तुरंत सही मापदंडों के हिसाब से बदलवा दीजिए। ये गैरकानूनी है। इंदौर और पुणे में पुलिस की कार्रवाई इसका उदाहरण है। पुणे और इंदौर पुलिस ने फैंसी नंबर प्लेट वाली बाइक, कार और अन्य व्हीकल्स के खिलाफ एक मेगा ड्राइव शुरू की है।
पहले बात करते हैं पुणे शहर की। शहर पुलिस ने पिछले चार माह में 4100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 31 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। फैंसी नंबर प्लेट पर कार्रवाई के अलावा पुलिस रंगी हुई विंडो और तेज आवाज वाले साइलेंसर वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है।
टिंटेड विंडो(Tinted windows ) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वे सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा करती हैं और तेज साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। जबकि कैमरे और पुलिस वालों के लिए फैंसी नंबर प्लेट को समझना मुश्किल होता है।
फैंसी नंबर प्लेट : 4100 वाहन चालकों से 31,09,600 रुपये वसूले गए
रंगी हुई या फिल्म चढ़ीं विंडो: 2997 मोटर चालकों से 30,42,150 रुपये
मॉडिफाइड साइलेंसर: 2517 मोटर चालकों से 26,60,501 रुपये
अब जानते हैं इंदौर पुलिस की कार्रवाई के बारे में। पुलिस कमिश्नर नगरीय इंदौर ने कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था को कायम रखने/ जन सामान्य के हित में लोक शांति बनाये रखने और ट्रैफिक में बाधा बनने वालों के खिलाफ एक्शन छेड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया और पुलिस डिप्टी कमिश्नर जोन-1 इन्दौर अमित तोलानी ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर जोन-1 जयवीरसिंह भदौरिया व असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर गांधी नगर निहित उपाध्याय के निर्देश पर राजेंद्र नगर थाना प्रभारी सतीश पटेल ने कई वाहनों पर कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान बुलेट वाहनों के साइलेसंर को मोडिफाई करने वाले बुलेट क्रमांक MP09- VQ3589 बुलेट क्रमांक MP09VM9336 पर एक्शन ले लिया। यह सिर्फ उदाहरण है।
अकसर आपने कई गाड़ियां देखी होंगी, जिनकी नंबर प्लेट फैंसी होती है। यानी उन पर नंबरों को स्टाइल में लिखवाया जाता है। कुछ लोग नंबर प्लेट को अपनी आन-बान और शान का प्रतीक बना लेते हैं। इस पर वे अपनी जात-पात और अन्य तरह की बातें लिखवा लेते हैं। लेकिन ऐसा करना जुर्म है, यह कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो सबको मालूम होता है। मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत नंबर प्लेट पर निर्धारित आकार के और व्हाइट प्लेट पर ब्लैक से ही नंबर लिखवाया जा सकता है। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए यह प्लेट यलो होती है। साथ ही नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा और कुछ लिखवाना नियम विरुद्ध है। क्लिक करके पढ़ें पूरी डिटेल्स
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