
मुंबई: शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने और बाद में धोखा देने के आरोप में एक महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। हालांकि, आरोपी ने दावा किया कि यह बलात्कार का मामला नहीं है बल्कि सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध है। आरोपी ने यह भी दावा किया कि दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में थे और उन्होंने एक लिव-इन एग्रीमेंट भी साइन किया था। आरोपी ने कोर्ट में लिव-इन एग्रीमेंट पेश किया। लिव-इन एग्रीमेंट देखने के बाद, कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। यह घटना मुंबई की है, जहां महिला एक केयर गीवर के रूप में काम करती थी, जबकि पुरुष एक सरकारी कर्मचारी है।
लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट में क्या है?
महिला ने कहा, एग्रीमेंट पर मेरा हस्ताक्षर नहीं है
हालांकि, 29 वर्षीय महिला ने मुंबई की एक अदालत को बताया कि लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट पर उसका हस्ताक्षर नहीं है। हालांकि, मुंबई की एक अदालत ने बलात्कार के मामले में सरकारी कर्मचारी को 29 अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। पुलिस अब लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के नाम पर पेश किए गए दस्तावेज की प्रामाणिकता की जांच कर रही है।
महिला ने आरोप लगाया कि उसका लिव-इन पार्टनर ने उससे शादी का वादा किया था और जब वे साथ रह रहे थे तो उसने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि, आरोपी व्यक्ति के वकील ने तर्क दिया कि यह एक फंसाया गया मामला है। उनके मुवक्किल को इस मामले में फंसाया गया है। वे कुछ परिस्थितियों के कारण परेशानी में हैं। वे लिव-इन रिलेशनशिप में थे। और इसके लिए उनकी सहमति थी। इसके लिए एक एग्रीमेंट किया गया था, जिस पर महिला ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसा आरोपी के वकील सुनील पांडे ने अदालत को बताया।
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