
Pune Porsche car case: पुणे में 19 मई को एक नाबालिग ने पोर्श कार से दो युवा को धक्का मार दिया था। इस मामले में नाबालिग युवक के पिता को जेल हो गई थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अब इस चर्चित पोर्श केस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता को आज शुक्रवार (21 जून) को पुणे सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। 10 दिन पहले पोर्श केस मामले में बहस हुई थी, जिसके बाद पुणे सेशन कोर्ट ने आज जमानत मंजूर कर ली है।
आज से लगभग 1 महीना पहले 19 मई को एक 17 साल के नाबालिग युवक ने नशे में धुत में आकर अपनी लग्जरी पोर्श कार से दो लोगों को कल्याणी नगर इलाके में बीच सड़क में उड़ा दिया था। इसकी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के वक्त लोगों ने आरोपी कार ड्राइवर को कार से बाहर निकालकर पीटा। हालांकि, बाद में मात्र 300 शब्द के निबंध लिखने के बाद आरोपी नाबालिग लड़के को पुलिस ने 14 घंटे के भीतर रिहा कर दिया था। इसके बाद मामला गरमा गया और नेशनल लेवल पर तूल पकड़ लिया। इसके बाद 22 मई को पुलिस ने याचिका दायर कर लड़के को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया था।
पोर्श कार मामले में पिता-माता और दादा भी गिरफ्तार
पोर्श कार मामले में नाबालिग लड़के के माता-पिता को भी ब्लड सैंपल की अदला-बदली के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। नाबालिग लड़के का पिता पेशे से एक रियल एस्टेट डेवलपर है, जिसका नाम विशाल अग्रवाल है। पुलिस ने मामले में लड़के के दादा की भी ड्राइवर को धमकाने और दबाव बनाने का आरोप के चक्कर में गिरफ्तार किया था। उन्होंने ड्राइवर को अपने ऊपर हादसे की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया था।
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