
मुंबई. महाराष्ट्र के मुंबई में आतंकी हमले की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये हमला ऐसे स्थानों पर होने की संभावना जताई जा रही है। जहां काफी लोगों को एक साथ नुकसान पहुंचाया जा सकता हो या फिर वीवीआईपी लोगों पर भी हमला किया जा सकता है। इस कारण पुलिस ने धारा 144 लागू करने के साथ ही आसमान में उड़ने वाले ड्रोन आदि पर भी प्रतिबंध लगाया है। ताकि मुंबई में किसी भी प्रकार के हादसे से बचा जा सके।
एक माह तक धारा 144
महानगर मुंबई में ग्रेटर मुंबई पुलिस कमिश्नर द्वारा एक आदेश जारी कर धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिसमें 20 दिसंबर से 18 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इसी के साथ ड्रोन, पैरा मोटर, हैंड ग्लाइडर, हॉट एयर बलून, रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट विमान, पैरा ग्लाइडर आदि भी नहीं चलाए जा सकेंगे। चूंकि इनके माध्यम से हमला किया जा सकता है। या फिर इन्हें हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कारण आसमान में ड्रोन आदि भी नहीं उड़ाए जा सकेंगे।
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सार्वजनिक स्थानों पर हमले की आशंका
पुलिस कमिश्नर द्वारा मुंबई में हमले की आशंका के चलते विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वे सतर्क रहें, कहीं किसी प्रकार की आशंका होती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वैसे पुलिस की चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी सहित अन्य माध्यमों से नजर रहेगी। चूंकि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमले की अधिक आशंका होती है। ऐसे में इन स्थानों पर विशेष पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है। वीवीआईपी पर निशाना साधने के अलावा, सार्वजनिक स्थान को नुकसान पहुंचाने, जनता को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। इस कारण धारा 144 के साथ ही ड्रोन आदि हवा में उड़ने वाली मशीनों पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
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