
ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 10 वर्षीय लड़की की गवाही ने 76 वर्षीय महिला को अपनी 30 वर्षीय बहु को जलाकर मारने का दोषी ठहराया। यह दिल दहला देने वाली घटना वर्ष 2018 में वागले एस्टेट इलाके में घटी थी, जब जमनाबेन मंगलदास मांगे ने अपनी बहु को जलाकर हत्या कर दी थी।
ठाणे सत्र अदालत ने जमनाबेन मंगलदास मांगे को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह फैसला बाल गवाह की गवाही और पीड़िता के मरने से पहले दिए गए बयान के आधार पर सुनाया। अदालत ने दोषी को 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे मुआवजे के तौर पर बाल गवाह को दिया जाएगा।
10 वर्षीय बाल गवाह ने अदालत में अपनी गवाही में बताया कि उसने अपनी दादी को अपनी मां को जलाते हुए देखा था। इस गवाही के आधार पर अदालत ने दादी को दोषी करार दिया। बाल गवाह की गवाही मामले का अहम मोड़ साबित हुई और इसने अपराध के तथ्यों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक मंगलदास मांगे को संदेह का लाभ इस मामले में पीड़िता के पति, 40 वर्षीय अशोक मंगलदास मांगे पर भी आरोप लगाया गया था। हालांकि, अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया।
अदालत ने दोषी दादी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो बाल गवाह को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। यह कदम अदालत द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि बाल गवाह को न्याय मिले और उसे किसी प्रकार का नुकसान न हो। यह मामला परिवार के अंदर हुई एक जघन्य हत्या की घटना का उदाहरण है, जहां एक छोटी बच्ची की गवाही ने अपने परिवार के भीतर के घातक राज का पर्दाफाश किया।
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