मुंबई पुलिस का Alert, किरायेदारों का वेरिफिकेशन कराएं, वर्ना दिक्कत होगी, जानिए क्यों जारी करनी पड़ी ये एडवायजरी

Published : Mar 09, 2023, 06:16 AM ISTUpdated : Mar 09, 2023, 09:23 AM IST
Providing details of tenants Mumbai Police issues preventive orders

सार

महानगर में आतंकी गतिविधियों के खतरे की सूचना पर पुलिस ने मकान मालिकों से किरायेदारों की लिस्ट(पुलिस वेरिफिकेशन) मुहैया कराने को कहा है। आशंका है कि विध्वंसक/असामाजिक तत्व रेसीडेंसियल एरिया में छिपने की कोशिश कर सकते हैं।

मुंबई. महानगर में आतंकी गतिविधियों के खतरे की सूचना पर पुलिस ने मकान मालिकों से किरायेदारों की लिस्ट(पुलिस वेरिफिकेशन) मुहैया कराने को कहा है। पुलिस ने एहतियाती आदेश में कहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति के कारण यह आशंका है कि विध्वंसक/असामाजिक तत्व रेसीडेंसियल एरिया में छिपने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि उनका मकसद लोगों के जीवन पर गंभीर खतरा और निजी/सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के साथ शांति भंग करना हो सकता है।

पुलिस ने आगे कहा कि लैंडलॉर्ड्स/किरायेदारों पर कुछ अंकुश लगाना जरूरी है, ताकि किरायेदारों के भेष में आतंकवादी असामाजिक तत्व विध्वंसक गतिविधियां, दंगे, मारपीट आदि न कर सकें और इसकी रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

यह निवारक आदेश(preventive order) मुंबई पुलिस के डीसीपी ऑपरेशन विशाल ठाकुर द्वारा जारी किया गया है। एक अधिकारी ने कहा, "यह एक प्रिवेंटिव ऑर्डर है, जो मुंबई पुलिस द्वारा नियमित अंतराल पर जारी किया जाता है।"

आदेश में कहा गया है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी घर/संपत्ति के संपत्ति व्यवसाय में काम करने वाले प्रत्येक मकान मालिक/मालिक/व्यक्ति, जिसने किसी व्यक्ति को कोई आवास किराए पर दिया है, को तुरंत उसकी डिटेल्स उपलब्ध कराएं। पुलिस ने अपने नागरिक पोर्टल mumbaipolice.gov.in पर किरायेदारों की ऑनलाइन डिटेल्स फिल करने को कहा है।

यह आदेश 8 मार्च 2023 से 60 दिनों की अवधि के लिए यानी 6 मई 2023 तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता है। पुलिस ने आदेश में कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति इंडियन पेनल कोड, 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

स्टेप1- मुंबई पुलिस की आफिसियल वेबसाइट www.mumbaipolice.gov.in पर जाएं

स्टेप 2- होम पेज पर रिपोर्ट अस बार पर क्लिक करें।

स्टेप 3- किरायेदार सूचना टैब पर क्लिक करें

स्टेप 4- फॉर्म भरने के लिए नीचे स्क्रॉल करने से पहले नोट और डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें

स्टेप 5- ऑनलाइन फॉर्म भरें और सबमिट करें।

मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

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