कोटकपूरा गोलीकांड: पूर्व CM बादल-डिप्टी CM सुखबीर समेत इन पुलिस अफसरों पर केस चलाने की मंजूरी, जानिए क्या है पूरा मामला

Published : Apr 26, 2023, 01:59 PM ISTUpdated : Apr 26, 2023, 02:01 PM IST
2015 Kotkapura police firing case

सार

पंजाब के बहुचर्चित बरगाड़ी बेअदबी कांड का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग के केस में एसआईटी ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। 2497 पेज की इस चार्जशीट में तत्कालीन सीएम प्रकाश सिंह बादल और डिप्टी सीएम रहे सुखबीर बादल का नाम शामिल है।

फरीदकोट। पंजाब के बहुचर्चित बरगाड़ी बेअदबी कांड का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग के केस में एसआईटी ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। 2497 पेज की इस चार्जशीट में तत्कालीन सीएम प्रकाश सिंह बादल और डिप्टी सीएम रहे सुखबीर बादल का नाम शामिल है। इसके अलावा तत्कालीनी डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, सीपी लुधियाना रहे परमराज सिंह उमरनागल, पूर्व एसएसपी मोगा चरणजीत शर्मा और पूर्व डीआईजी फिरोजपुर रेंज अमर सिंह चहल को भी आरोपी बनाया गया है।

24 फरवरी को पेश हुई थी हजार पेज की चार्जशीट

दाखिल की गई चार्जशीट में पंजाब के गृह विभाग का वह पत्र भी शामिल है। जिसमें इन दिग्गजों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी गई है। ADGP एलके यादव के नेतृत्व वाली SIT ने पूर्व SSP फरीदकोट सुखमंदर मान और पूर्व एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह को भी आरोपी बनाया है। इस मामले में एसआईटी ने 24 फरवरी को 7 हजार पेज का चार्जशीट दाखिल किया था। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीएफएसएल की रिपोर्ट भी शामिल है।

क्या है मामला?

दरअसल, फरीदकोट के बरगाड़ी में 12 अक्टूबर 2015 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना सामने आई। इसके विरोध में सिख संगठन सड़क पर उतर आए और कोटकपूरा और बहबल कलां में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस प्रदर्शन को कंट्रोल करने की भी कोशिश की। पर इसी दरम्यान घटना के तीसरे दिन यानि 14 अक्टूबर को पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग करना पड़ा। बहबल कलां और कोटकपूरा में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। जिसकी वजह से बहकला कलां में दो सिख युवकों की मौत हो गई, जबकि कोटकपूरा में 100 प्रदर्शनकारी जख्मी हएु थे।

कोटकपूरा गोलीकांड को लेकर दर्ज हुआ दो केस

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में दो केस दर्ज किया था। पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ 14 अक्टूबर 2015 को एफआईआर दर्ज की थी, जबकि दूसरा केस 7 अगस्त 2018 को अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी ने दोनों ही केस की जांच के बाद 24 फरवरी को कोर्ट में करीब 7 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें प्रकाश बादल, सुखबीर बादल के अलावा छह पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था।

सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिग्गजों पर केस चलाने की मंजूरी के दस्तावेज

फिलहाल, चार्जशीट दाखिल होने के बाद सभी आरोपियों ने अग्रिम जमानत कराई और अदालत में पेश भी हुए हैं। एसआईटी ने मंगलवार को उन सभी आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इसमें कोई नया आरोपी नहीं बनाया गया है। पर महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल किए गए हैं। जांच में सामने आए तथ्यों और आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की पंजाब सरकारी की मंजूरी को शामिल किया गया है।

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