कब्र से 'निकली' औरत की लाश, खुद ने बताया किसने दी मौत...खौफनाक कहानी

Published : Jan 29, 2025, 04:55 PM IST
Bhilwara News

सार

भीलवाड़ा में पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद, साथी को 7 साल की सजा। दहेज के लिए प्रताड़ना के बाद हत्या का आरोप, कब्र से निकाला गया शव।

भीलवाड़ा (राजस्थान). भीलवाड़ा जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या और सबूत नष्ट करने के दो साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतका के पति गौरू उर्फ अनवर खान मेरासी को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि उसके साथी भैरू मेरासी को सबूत नष्ट करने के आरोप में सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला 11 दिसंबर 2021 को दर्ज हुआ था। सांड (बीगोद) हाल भदाली खेड़ा निवासी लाला मेरासी ने गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी सकीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सकीना की शादी गौरू उर्फ अनवर खान मेरासी से हुई थी, जो चंडीगढ़ में मजदूरी करता था, जबकि सकीना गुलाबपुरा में रहती थी।

परिवादी ने आरोप लगाया कि सकीना को 50 हजार रुपये दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर वह पीहर आ गई थी। कुछ दिन बाद उसका पति गौरू उसे कमालपुरा में धोक देने के बहाने से पीहर से ले गया।

शक के घेरे में आई मौत

10 दिसंबर 2021 को परिवादी को बेटी की मौत की खबर मिली। जब वह गुलाबपुरा पहुंचे, तो ससुराल वालों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और मृतका का चेहरा तक नहीं दिखाया। बाद में पता चला कि सकीना की हत्या हुई थी और आनन-फानन में उसे दफना दिया गया था। घर के आसपास खून के निशान भी पाए गए।

कब्र से निकाला गया शव

शक होने पर परिवादी ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में मृतका के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले, जिससे साफ हो गया कि यह हत्या थी। जांच में पता चला कि गौरू ने पत्नी की हत्या कर दी थी और अपने दोस्त भैरू के साथ मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी।

न्यायालय का फैसला

पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने 20 गवाह और 49 दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोप साबित किए। अदालत ने गौरू को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने, जबकि भैरू को 7 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

स्कूल से निकला और डॉक्टर बन गया, डिग्री मांगी तो पता चला 12वीं पास…

 

PREV

राजस्थान की राजनीति, बजट निर्णयों, पर्यटन, शिक्षा-रोजगार और मौसम से जुड़ी सबसे जरूरी खबरें पढ़ें। जयपुर से लेकर जोधपुर और उदयपुर तक की ज़मीनी रिपोर्ट्स और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए Rajasthan News in Hindi सेक्शन फॉलो करें — तेज़ और विश्वसनीय राज्य समाचार सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

Weather Update 6 August 2026: दिल्ली-NCR समेत 7 राज्यों में भारी बारिश-तूफान का अलर्ट, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather Update 5 August 2026: दिल्ली-NCR से छत्तीसगढ़ तक बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल