
भीलवाड़ा (राजस्थान). भीलवाड़ा जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या और सबूत नष्ट करने के दो साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतका के पति गौरू उर्फ अनवर खान मेरासी को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि उसके साथी भैरू मेरासी को सबूत नष्ट करने के आरोप में सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
यह मामला 11 दिसंबर 2021 को दर्ज हुआ था। सांड (बीगोद) हाल भदाली खेड़ा निवासी लाला मेरासी ने गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी सकीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सकीना की शादी गौरू उर्फ अनवर खान मेरासी से हुई थी, जो चंडीगढ़ में मजदूरी करता था, जबकि सकीना गुलाबपुरा में रहती थी।
परिवादी ने आरोप लगाया कि सकीना को 50 हजार रुपये दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर वह पीहर आ गई थी। कुछ दिन बाद उसका पति गौरू उसे कमालपुरा में धोक देने के बहाने से पीहर से ले गया।
10 दिसंबर 2021 को परिवादी को बेटी की मौत की खबर मिली। जब वह गुलाबपुरा पहुंचे, तो ससुराल वालों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और मृतका का चेहरा तक नहीं दिखाया। बाद में पता चला कि सकीना की हत्या हुई थी और आनन-फानन में उसे दफना दिया गया था। घर के आसपास खून के निशान भी पाए गए।
शक होने पर परिवादी ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में मृतका के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले, जिससे साफ हो गया कि यह हत्या थी। जांच में पता चला कि गौरू ने पत्नी की हत्या कर दी थी और अपने दोस्त भैरू के साथ मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने 20 गवाह और 49 दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोप साबित किए। अदालत ने गौरू को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने, जबकि भैरू को 7 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला।
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