मांस, मछली और मटन दुकानदारों को शिक्षा मंत्री की चेतावनी, नहीं माने तो बंद करनी होगी दुकानें

राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने मांस बेचने वाले दुकानदारों को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मांस दुकानदारों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अन्यथा उन्हें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी।

subodh kumar | Published : Feb 13, 2024 3:33 PM IST

जयपुर. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं । 15 फरवरी को राजस्थान में विश्व रिकॉर्ड बनवाने जा रहे हैं। यह विश्व रिकॉर्ड होगा एक साथ लाखों स्कूली बच्चों के सूर्य नमस्कार का, लेकिन इस बीच मंत्री का एक और बयान चर्चा में है।

राजस्थान में बेचना है मांस तो करें नियमों का पालन

मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि अगर राजस्थान में मांस बेचना है, तो नियम फॉलो करने होंगे। हम कोई नए नियम नहीं बना रहे हैं, जो पुराने नियम है वहीं पूरे करने होंगे।‌ मांस बेचने वालों को फूड लाइसेंस लेना जरूरी होगा। जो भी पशु को वह काटेंगे उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट रखना होगा, फिर चाहे दिन भर में 10 पशु काटे।

एनओसी सार्टिफिकेट लेना होगा

मंत्री ने कहा कि अगर मांस की दुकान के आसपास लोग रहते हैं और उन्हें आपत्ति है तो उनका एनओसी सर्टिफिकेट भी लेना होगा। अगर जनता को आपत्ति है और मांस की दुकान चल रही है, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल के आसपास तो मांस बेचना बिल्कुल बना है।

नहीं माने तो बंद करनी होगी दुकानें

मंत्री मदन दिलावर ने कहा हम कोई नए नियम नहीं बना रहे हैं। ना ही कोई नए नियम ला रहे हैं। यह सारे नियम पुराने हैं, लेकिन इनका पालन नहीं किया जाता है।अब इन सब का पालन करना होगा, नहीं तो दुकान बंद कर दी जाएगी।

 

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