
जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब आवेदक विवाह की तिथि से एक वर्ष तक इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो किसी कारणवश विवाह के छह माह के भीतर आवेदन नहीं कर पाते थे। पहले यह समय सीमा छह माह थी, जिसे अब बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है। मंत्री गहलोत ने बताया कि विभाग द्वारा 31 जनवरी 2025 को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी पात्र परिवार को समय सीमा के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।
इससे पहले, विधायक विनोद कुमार के एक प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कुल 541 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 511 आवेदकों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि शेष 30 आवेदकों के आवेदन समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाने के कारण निरस्त हो गए थे। मंत्री ने इन 30 आवेदकों की सूची सदन के पटल पर भी रखी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के विवाह में आने वाले खर्चों को कम करना और परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। इस योजना के माध्यम से कई गरीब परिवार अपनी बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक कर पाते हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप विभागीय वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आप अपने नजदीकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर जा सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
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