
जयपुर (राजस्थान). जयपुर की एक अदालत ने एक सनसनीखेज फैसले में एक विवाहित महिला को अपने प्रेमी की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 6 मार्च, 2022 का है, जब विनोद कंवर उर्फ वीनू नामक महिला ने अपने प्रेमी सुभाष कुमावत की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अदालत में चले मुकदमे के दौरान यह बात सामने आई कि विनोद कंवर और सुभाष कुमावत के बीच अवैध संबंध थे। विनोद कंवर अपने इन संबंधों से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन सुभाष उस पर लगातार संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था।
जब सुभाष सो रहा था, तो विनोद कंवर ने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह सामान्य रूप से अपने काम पर चली गई। शाम को घर लौटने पर उसने अपने पति को सुभाष के कमरे में चाय के लिए भेजा, जहां उसके पति ने सुभाष का शव देखा।
पुलिस ने मामले की जांच की और विनोद कंवर को गिरफ्तार किया। अदालत में चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने विनोद कंवर के खिलाफ सबूत पेश किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर विनोद कंवर को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस घटना ने जयपुर शहर को हिलाकर रख दिया है। यह एक दर्दनाक अनुस्मारक है कि अवैध संबंध किस प्रकार दुखद परिणामों को जन्म दे सकते हैं। यह मामला उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो इस प्रकार के संबंधों में शामिल हैं।
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