
जयपुर (jaipur News). जयपुर की एक कोर्ट में एक लड़की से रेप के मामले में लड़के को दस साल की सजा सुनाई गई है। लड़का, लड़की और दोनो के परिवार के लोग बिल्कुल आश्वास्त थे कि इस मामले में जरा भी सजा नहीं होगी, क्योंकि लड़के ने लड़की से शादी कर ली थी। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने लड़के को सजा सुना दी। जयपुर का यह अनोखा केस चर्चा में बना हुआ है। मामला जयपुर ग्रामीण के जोबनेर थाना इलाके का है।
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दरअसल 23 सितंबर 2020 को राहुल नाम के एक युवक ने एक नाबालिग लड़की से रेप किया। थाने में मामला दर्ज कराया गया पीडित लडकी के भाई की ओर से कि बहन को राहुल नाम का लड़का ले गया। पुलिस ने दोनो को 22 नवम्बर 2020 को महाराष्ट्र से पकड़ लिया। लड़की ने बयान दिया कि वह अपनी पसंद से गई थी और अपनी मर्जी से संबध बनाए थे। थाने में केस होने के कारण पुलिस ने चालान पेश किए और मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट जाने के बाद केस चला और अब कोर्ट ने राहुल को सजा सुना दी। जबकि राहुल ने लड़की से बालिग होने पर शादी कर ली और उसके बाद बच्चे का पिता भी बना। लेकिन केस खत्म नहीं हुआ।
सजा सुनाते समय जज ने कहा- रेप के समय पीड़िता थी नाबालिग
अब जज संदीप शर्मा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उनका कहना था कि रेप केस है और लड़की 17 साल 4 महीने की थी जब उसके साथ रेप हुआ था। इस कारण रेप का मामला बनता है। शादी और बच्चे होना अलग बात है। कानून के हिसाब से ऑफेंस बनता है । कोर्ट ने राहुल को दस साल की सजा सुनाई है। जज का कहना था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब वह बालिग है, घटना के समय लड़की नाबालिग थी।
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