
Rajasthan News : जयपुर मेट्रो कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए एयरफोर्स में उच्च पद पर तैनात महिला अधिकारी और उसके माता-पिता के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश मर्चेंट नेवी अधिकारी अभिनव जैन द्वारा दायर परिवाद पर दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर 5 करोड़ रुपए नकद और बीएमडब्ल्यू कार की मांग का आरोप लगाया है।
जगतपुरा निवासी अभिनव जैन की पहली शादी विचारों में मतभेद के चलते टूट गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिनके पहले पति एयरफोर्स में अफसर थे और 2014 में विमान हादसे में उनका निधन हो गया था। दोनों के बीच धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और 10 फरवरी 2022 को विवाह बंधन में बंध गए।
वकील संदेश खंडेलवाल के अनुसार, विवाह के बाद से ही पत्नी और उसके माता-पिता का व्यवहार बदल गया। चेन्नई में पोस्टिंग के दौरान पत्नी आए दिन झगड़ा करती थी। जयपुर ट्रांसफर होने पर भी मानसिक प्रताड़ना जारी रही। अभिनव ने बताया कि उसकी मर्चेंट नेवी की नौकरी को लेकर भी ससुराल पक्ष ताने मारता रहा।
शिकायतकर्ता का दावा है कि सितंबर 2022 में जब वह जयपुर आया तो सास-ससुर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वह 5 करोड़ रुपए नकद और एक बीएमडब्ल्यू कार नहीं देगा, तो वे उसकी पत्नी को तलाक दिलवा देंगे। इसके अलावा, उन्होंने अपने नवजात बेटे से भी मिलने नहीं दिया।
19 मार्च 2025 को एयरफोर्स स्टेशन पर बेटे से मिलने पहुंचे अभिनव को फिर से पैसों की मांग का सामना करना पड़ा। उन्होंने कोर्ट में इसकी शिकायत की, जिस पर मेट्रो कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
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