IB अफसर पति को पत्नी ने लगाया मौत का इंजेक्शन, वजह सिपाही भाई से इश्क था

Published : May 14, 2025, 07:56 PM IST
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सार

jhalawar Shocking news : झालावाड़ में आईबी अफसर की हत्याकांड में पत्नी, प्रेमी और साथियों को सजा। वैलेंटाइन डे पर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारा।

jhalawar Shocking News : राजस्थान के झालावाड़ जिले में इंटेलीजेंस ब्यूरो में तैनात वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी चेतन प्रकाश की हत्या के 7 साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस हत्या को अंजाम देने वाले उसकी पत्नी, प्रेमी कांस्टेबल और अन्य साथियों को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी है। इस हाई प्रोफाइल मामले में आरोपी पत्नी अनिता मीणा को 14 साल की सजा, जबकि प्रेमी पुलिसकर्मी प्रवीण राठौर और शाहरुख खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

यह दिल दहला देने वाली वारदात वैलेंटाइन डे पर हुई

यह दिल दहला देने वाली वारदात 14 फरवरी 2018 को हुई थी, जब चेतन प्रकाश गलाना दिल्ली से ट्रेन पकड़कर रामगंजमंडी होते हुए झालावाड़ आ रहा था। लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। बाद में उसका शव रलायता पुलिया के पास मिला। शुरुआत में मामला हादसे जैसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन मृतक के पिता महादेव मीणा ने इसे हत्या बताया और बहू अनिता व उसके मुंहबोले भाई प्रवीण पर संदेह जताया।

मुंह बोले भाई से इश्क करती थी IB अफसर की पत्नी

प्रेमी को बताया था मुंहबोला भाई जांच में सामने आया कि अनिता मीणा असनावर के एक स्कूल में व्याख्याता थी और उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था। उसका प्रवीण राठौर नामक कांस्टेबल से प्रेम संबंध था, जिसे वह समाज के सामने मुंहबोला भाई बताती थी। दोनों ने मिलकर चेतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

14 फरवरी को पति को पत्नी ने मार डाला

नशीले इंजेक्शन से की गई हत्या 14 फरवरी को जैसे ही चेतन झालावाड़ स्टेशन पहुंचा, प्रवीण और उसके साथी उसे जबरन कार में बैठा कर ले गए। कार में उसे नशीले इंजेक्शन की ओवरडोज़ दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में शव को पुलिया के पास फेंक दिया गया। नर्सिंगकर्मी ने पहुंचाया था इंजेक्शन यह खास इंजेक्शन पोस्टमार्टम में पकड़ में नहीं आता था। इसे प्रवीण को उसका साथी नर्सिंगकर्मी संतोष निर्मल ने उपलब्ध करवाया था।

पति को मारने वाली पत्नी 14 साल तक जेल में रहेगी

फैसला: किसे क्या सजा मिली अदालत ने प्रवीण राठौर और शाहरुख खान को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना, जबकि अनिता मीणा और संतोष निर्मल को 14-14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। फरहान खान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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