
जयपुर, 2 मई। भारत सरकार ने पाकिस्तान के दीर्घकालिक वीजा धारकों (LTV Holders) के लिए नया आदेश जारी किया है। अब सभी पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में LTV वीजा पर रह रहे हैं और जिन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं ली है, उन्हें 10 मई से 10 जुलाई 2025 के बीच FRRO पोर्टल पर नए सिरे से आवेदन करना होगा। यह आदेश गृह मंत्रालय के विदेशी-I विभाग के अवर सचिव प्रताप सिंह रावत द्वारा 28 अप्रैल को जारी किया गया है। इसके तहत विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश दिया गया है।
राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) डॉ. विष्णुकांत ने बताया कि दीर्घकालिक वीजा धारकों को FRRO पोर्टल (https://indianfrro.gov.in) पर आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। 1. वैध दीर्घकालिक वीजा की प्रति
2. पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो (सफेद पृष्ठभूमि सहित)
3. नवीनतम पते का प्रमाण धर्म और पेशे की जानकारी
4. यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, तो उसकी प्रति
डॉ. विष्णुकांत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा में आवेदन नहीं करता है, तो उसका दीर्घकालिक वीजा रद्द कर दिया जाएगा। इस नए नियम का उद्देश्य दीर्घकालिक वीजा प्रणाली को अपडेट करना और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना है.
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