राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया पूर्व राजघराने को झटका, सरकार की हुई अरबों की प्रॉपर्टी, जानें पूरा मामला

जयपुर के पूर्व राजपरिवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। कोर्ट ने अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी जिसे पूर्व राजघराना उनका होने का दावा कर रहा था आज सरकार को सौंप दी गई। 

Yatish Srivastava | Published : Sep 15, 2023 9:16 AM IST / Updated: Sep 15 2023, 02:54 PM IST

जयपुर। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान सरकार ने जयपुर के पूर्व राजघराने को बड़ा झटका दे दिया है। राज परिवार ने अरबों रुपयों की सम्पत्ति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसकी आज सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने कुछ दिन पहले मामले में फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में कोर्ट ने संपत्ति सरकार के होने का फैसला सुनाते हुए राजपरिवार को तगड़ा झटका दिया है। 

पुरानी विधानसभा भवन पर हक जता रहा राजपरिवार
पूर्व राज परिवार जिस संपत्ति की बात कर रहा है वह जयपुर स्थित पुरानी विधानसभा है। यह करीब दो सौ साल पुराना भवन है। यह भवन शहर के बीचोंबीच स्थित है। इसकी कार्मिशियल वैल्यू अरबों रुपयों में है। इसका नाम सवाई मानसिंह टाउनहॉल है और इसमें पहले विधानसभा चलती थी।

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राजपरिवार का संपत्ति को लीज पर देने का दावा
जयपुर के पूर्व राजघराने की बात की जाए तो इसकी राजकुमारी दीया कुमारी हैं जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के राजसमंद से सांसद हैं। उनकी मां पूर्व राजामात पद्मनी देवी और अन्य की ओर से यह याचिका लगाई गई है। दावा किया गया है कि यह महल उनके ही परिवार का है जो अंग्रेजों के समय से भी पहले बनाया गया था। इसे कई सालों पहले राजस्थान सरकार को लीज पर दिया गया था।

लीज पर होने के कारण सरकार ही कर रही थी रखरखाव
इस दौरान सरकार इसका यूज कर रही थी तो इसका रख रखाव भी उनकी ही जिम्मेदारी थी। अब नई विधानसभा का भवन कई साल पहले बन गया है और भवन के लगभग पूरे हिस्से को खाली कर दिया गया है। हांलाकि एक हिस्से में होमगार्ड का दफ्तर अभी भी चल रहा है।

सरकार ने रखा अपना पक्ष
इस मामले में सरकार ने अपना पक्ष रखा कि यह सम्पत्ति कोवनेट, जो कि अंग्रेजों के समय का एक कानून है, उसके हिसाब से दी गई थी। इसे लीज पर नहीं दिया गया था। सरकार इसका हर तरह से यूज करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार ने इसी कानून का सहारा लेकर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा और अब यह सम्पत्ति सरकार के पास ही रह गई है। कोर्ट ने आज सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है 

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