OBC आरक्षण पर राजस्थान सरकार का Uturn, पहले की तरह मिलती रहेगी छूट

राजस्थान सरकार ने हालही ओबीसी आरक्षण में मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने अपने इस फैसले पर यू टर्न ले लिया है। उन्होंने राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट यथावत कर दी है।

subodh kumar | Published : Jul 21, 2024 5:57 AM IST / Updated: Jul 21 2024, 01:39 PM IST

जयपुर. राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा के नियमों में संशोधन कर ओबीसी वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा की छूट को समाप्त कर दिया था। इस मामले पर सियासत गरमाने लगी तो सरकार ने तुरंत यू टर्न लेते हुए अपने फैसले को बदल दिया। चूंकि ओबीसी वर्ग राजस्थान में एक बड़ा वोट बैंक भी है। इस कारण सरकार ने पुलिस भर्ती में दी जाने वाली 5 साल की छूट को फिर से लागू कर दिया।

कांग्रेस ​ने छेड़ दी थी जंग

Latest Videos

राजस्थान सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण में 5 साल की छूट को समाप्त करने के बाद कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी ने कहा था कि वह इस मामले को लेकर लगातार लड़ाई लड़ेंगे। ये मामला धीरे धीरे गरमाने लगा था कि आदेश जारी करके बताया गया कि अधिसूचना को जारी करते समय 5 साल की छूट का प्रावधान भूलवश दो जगह अंकित हो गया था। अब इसे ही संशोधित करके एक स्थान से हटाया गया है। ऐसे में राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में ओबीसी वर्ग के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

आदेश में बताया छूट का प्रावधान

कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 13.11.1996 द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 में ओबीसी वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में प्रथम बार 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। इसके बाद अधिसूचना 25 मई 2000 द्वारा आयु सीमा में 5 साल की अभिवृद्धि के लिए नया प्रावधान जोड़ा गया था। इसके बाद 16 अप्रैल 2021 को विधिक नियम में संशोधन करके नियम जोड़कर ओबीसी वर्ग को 5 साल की छूट का प्रावधान किया गया। संशोधित करके एक जगह ही ओबीसी वर्ग के लिए आयु सीमा का प्रावधान रह गया। यानि ओबीसी के लिए ऊपरी आयु सीमा में आयु छूट का प्रावधान आज भी यथावत है।

यह भी पढ़ें : राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, जानिए अब कितना आएगा बिजली बिल

ओबीसी वर्ग बड़ा वोटबैंक

आपको बता दे कि प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। जिन पांच सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होना है। वहां ओबीसी वोटर ही निर्णायक होते हैं। ऐसे में सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि उन्हें ओबीसी वोट बैंक का कोई नुकसान हो।

यह भी पढ़ें : पाकिस्तान की नापाक हरकत: बॉर्डर का तार काटकर भारतीय सीमा में छोड़ी 200 बकरियां

Share this article
click me!

Latest Videos

BJP के ख़िलाफ़ जमकर दहाड़े AAP राज्यसभा सांसद संजय सिंह
Chhath Puja 2024: कब है नहाए खाए, इस दिन क्या करें-क्या नहीं? जानें नियम
गाड़ी पर क्या-क्या नहीं लिखवा सकते हैं? जान लें नियम
LIVE: प्रियंका गांधी ने कलपेट्टा के मुत्तिल में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया।
Chhath Puja 2024: नहाय खाय से लेकर सूर्योदय अर्घ्य तक, जानें छठ पूजा की सही डेट