राजस्थान में मजिस्ट्रेट ने पद की गरिमा को किया शर्मसार, दलित रेप पीड़िता को कपड़े उतारने का दिया आदेश, जानें पूरी बात

डिप्टी एसपी (एसटी-एससी) सेल मीना ने कहा कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के द्वार दिए गए आदेश को मानने से मना कर दिया। इसके बाद महिला ने 30 मार्च को अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

राजस्थान रेप पीड़िता। राजस्थान के करौली जिले में एक दलित बलात्कार पीड़िता के साथ मजिस्ट्रेट ने शर्मसार हरकत की है। पुलिस के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने दलित बलात्कार पीड़िता को अपनी चोटें दिखाने के लिए कपड़े उतारने का आदेश दिया। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पर डिप्टी एसपी (एसटी-एससी) सेल  मीना ने कहा कि पीड़िता ने 30 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि हिंडौन अदालत के मजिस्ट्रेट ने उसकी चोटों को देखने के लिए उसे कपड़े उतारने के लिए कहा था।

डिप्टी एसपी  (एसटी-एससी) सेल मीना ने कहा कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के द्वार दिए गए आदेश को मानने से मना कर दिया। इसके बाद महिला ने 30 मार्च को अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मजिस्ट्रेट पर शील भंग करने के आरोप के तहत कोतवाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। मजिस्ट्रेट पर आईपीसी की धारा 345 (गलत कारावास) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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करौली जिले में  19 मार्च को महिला के साथ हुआ रेप

पुलिस के अनुसार, महिला के साथ 19 मार्च को कथित तौर पर बलात्कार किया गया था और मामले में 27 मार्च को हिंडौन सदर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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