टाइम देखकर ही फोड़ें पटाखे...वर्ना होगा पुलिस केस, जरूर जान लें ये नए नियम

राजस्थान में दिवाली पर पटाखे फोड़ने के नए नियम, पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय और क्षेत्र में फोड़ सकते हैं पटाखे। जानें नियम और लाइसेंस प्रक्रिया।

जयपुर। दिवाली का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण सुरक्षा की चिंता भी बढ़ जाती है। इस साल राजस्थान के पर्यावरण विभाग ने दिवाली के अवसर पर पटाखा फोड़ने के लिए कुछ विशेष निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर पटाखे जलाने की अनुमति रात 11ः55 से 12ः30 बजे तक होगी।

इन स्थानों से 100 मीटर के दायरे पर पटाखे बजाने में पूर्ण प्रतिबंध

अधिकारियों ने शांत क्षेत्रों जैसे अस्पताल, स्कूल, और धार्मिक स्थलों के पास 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। ये कदम न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वातावरण को भी बचाने का प्रयास हैं। इसके साथ ही, प्रतिबंधित पटाखों का विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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अब तक कितने लोगों को मिल चके हैं लाईसेंस?

प्रदेश में पटाखों की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत 1394 दुकानदारों को पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस मिल चुके हैं। पिछले सप्ताह तक 2083 दुकानदारों ने आवेदन किया था, जिनमें से केवल मानकों पर खरे उतरने वालों को ही लाइसेंस जारी किए गए हैं।

दुकानदारों को दिए गए ये विशेष निर्देश

दुकानदारों को कुछ विशेष शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि वे बच्चों को पटाखे नहीं बेच सकेंगे और दुकान के पास धूम्रपान सामग्री या आग लगने वाली वस्तुएं नहीं रखी जाएंगी। इन नियमों का उद्देश्य सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है।

नियम तोड़ने वालों पर एक्शन लेगी पुलिस

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नियम देखकर ही पटाखे फोड़ने होंगे और बेचने होंगे नहीं तो पुलिस भी एक्शन ले सकती है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के भी तीन शहर देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। इनमें हनुमानगढ़, भिवाड़ी और जोधपुर शहर का नंबर है।

 

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