पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या मामले में कोर्ट ने 14 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 2006 में हुई घटना के मामले में कोर्ट की ओऱ से यह फैसला सुनाया गया है।
अलीगढ़: इगलास विधानसभा सीट से रालोद के पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक सुनली कुमार की हत्या मामले में सोमवार को फैसला सुनाया गया। जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार ने मुख्य अभियुक्त पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस बीच एक दोषी के हाजिर न होने के चलते फाइल को सुरक्षित रखा गया। इस मामले में एक आरोपित भगोड़ा है। उसे गिरफ्तार करने को लेकर भी आदेश जारी किया गया है।
16 साल बाद आया फैसला
हत्या का यह मामला 2006 में सामने आया था। इस मामले में 16 साल 10 माह के बाद फैसला आया है। अदालत की ओर से तेजवीर सिंह गुड्डू पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि अन्य दोषियों पर 10-10 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। आपको बता दें कि घटना 20 मार्च 2006 को सामने आई थी। शाम को तकरीबन 6 बजकर 50 मिनट पर रालोद के पूर्व विधायक मलखान सिंह के आवास पर हमला किया गया। इस बीच मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक सुनील कुमार की मौत गोली लगने के चलते हो गई। इस बीच अंगरक्षक सिपाही प्रेमपाल सिंह और सिपाही सतवीर सिंह गोली लगने के चलते घायल हो गए थे। इस घटना में 18 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी।
हाईकोर्ट में की जाएगी अपील
इस मामले की जांच के दौरान ही आरोपित अभिषेक की मौत हो गई। वहीं अबोध कुमार की मौत मामले के कोर्ट में विचाराधीन रहने के दौरान हो गई। आरोपी सुशील पंडित 2018 से फरार है। इस मामले में 15 लोगों को दोषी ठहराया गया है। सोनू गौतम ने कोर्ट में उपस्थित न रनहे को लेकर आवेदन भी किया था जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। मामले में 14 अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। वहीं इस फैसले के बाद पुलिस अभिरक्षा में तेजवीर सिंह गुड्डू बिना वार्ता किए ही पुलिस वाहन में बैठ गए। मामले को लेकर बचाव पक्ष के अधिवक्ता दुष्यंत उपाध्याय के द्वारा जानकारी दी गई कि वह लोग हाईकोर्ट में इस मामले में अपील करेंगे।