
अलीगढ़: पिसावा के गांव धर्मपुर में दो साल पहले युवक की हत्या मामले में आरोपित पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में महिला की बेटी ने ही उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी जो की महत्वपूर्ण साबित हुई।
लघुशंका के लिए उठी बेटी ने देखा पिता का खून से सना शव
मामले को लेकर एडीजीसी तरुण वर्मा ने बताया कि घटना 22 जुलाई 2021 को पिसावा के धर्मपुर गांव में घटित हुई थी। यहां 26 वर्षीय किसान नीरज खाना खाने के बाद अपने घर के बरामदे में चारपाई पर सो गया था। उसी के साथ में बेटा नितिन भी सो रहा था। दूसरी चारपाई पर बेटी नीतू और किसान की पत्नी सो रही थी। रात में बेटी जब लघुशंका के लिए उठी तो बरामदे में पिता का शव खून से लथपथ देखकर चीख उठी। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। हालांकि पड़ताल में युवक की पत्नी देवेंद्री ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
प्रेम संबंध में बाधा बनने पर किया था कत्ल
महिला के द्वारा बताया गया कि उसका गांव के ही आशू उर्फ काल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति उस संबंध में बाधा बन रहा था। इसी के चलते उसने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। महिला ने पति को खाने में नींद की गोली मिलाकर खिला दी और उसके बाद प्रेमी की मदद से उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बेडशीट और खून से सने कपड़ों को छिपाकर रख दिया। इस मालमे में देवेंद्री और आशू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले में छह गवाह सामने आए और गवाहों के आधार पर ही दोनों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया गया। इस मामले में सबसे अहम गवाही मृतक की बेटी की रही।
उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।