
धार्मिक मंचों पर अक्सर अपने प्रवचनों के जरिए लोगों को मार्गदर्शन देने वाले अनिरुद्धाचार्य इस समय खुद कानूनी संकट में घिरे हुए हैं. वह संकट, जिसकी आहट दो महीने पहले एक वायरल वीडियो से ही सुनाई देने लगी थी, अब मुकदमे के रूप में अदालत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है. मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में दाखिल परिवाद को न केवल स्वीकार कर लिया, बल्कि अनिरुद्धाचार्य पर मुकदमा चलाने की अनुमति भी दे दी है.
अब इस मामले की अगली सुनवाई एक जनवरी को होगी, जिसमें शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जाएंगे. उसी के बाद आगे मुकदमे की दिशा तय होगी और अनिरुद्धाचार्य को कोर्ट में किस स्तर तक जवाब देना पड़ेगा, यह स्पष्ट होगा.
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मामला उस वायरल वीडियो से जुड़ा है, जिसमें अनिरुद्धाचार्य बेटियों पर विवादित टिप्पणी करते सुने गए थे. वीडियो में वह यह कहते नजर आए कि आजकल बेटियों की शादी 25 वर्ष की उम्र में होती है और इतने समय में वह कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं. यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं. विरोध बढ़ता गया और उनके बयान को महिलाओं का अपमान बताया जाने लगा.
हालांकि विवाद गहराने पर अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी थी कि उनका बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और वह महिलाओं का सम्मान करते हैं. लेकिन यह सफाई कानूनी प्रक्रिया को रोक नहीं पाई.
इस वीडियो के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा की आगरा जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने परिवाद दाखिल किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी महिलाओं का अपमान करती है और समाज में गलत संदेश देती है. यह परिवाद मथुरा के सीजेएम उत्सव राज गौरव की अदालत में लंबित था. अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए अब आगे की सुनवाई का रास्ता खोल दिया है.
अनिरुद्धाचार्य का यह वीडियो अक्टूबर महीने में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. दावा किया गया कि यह वीडियो उनके आश्रम का है, जहां वह नियमित रूप से गद्दी पर बैठकर लोगों से संवाद करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और कथा व प्रवचन करते हैं. उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होती हैं, ऐसे में उनके बयान ने और भी बड़ी प्रतिक्रिया को जन्म दिया.
शिकायतकर्ता मीरा राठौर के वकील मनीष गुप्ता के अनुसार, अदालत ने परिवाद स्वीकार कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एक जनवरी को कोर्ट में मीरा राठौर अपने बयान दर्ज कराएंगी, जिसके बाद यह तय होगा कि मुकदमे को किस रूप में आगे बढ़ाया जाएगा.
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