माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा के साथ लगा 5 लाख का जुर्माना, 16 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

Published : Apr 29, 2023, 02:19 PM ISTUpdated : Apr 29, 2023, 04:35 PM IST
Ghazipur

सार

माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, गैंगस्टर एक्ट में ही आरोपी मुख्तार के भाई सांसद अफजाल को चार साल की सजा हुई है।

गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के जिले गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने शनिवार को फैसला आ गया है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया है। जिसके बाद से हलचलें तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर आरोपी मुख्तार के भाई सांसद अफजाल को भी दोषी करार किया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाने के अलावा एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दो साल से ज्यादा की सजा होने की वजह से अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई।

साल 2007 में पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा

29 अप्रैल यानी शनिवार की सुबह से ही गाजीपुर के एसपी कार्यालय के बाहर न्यायालय जाने वाले मार्ग को बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया गया था। पीएसी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। वहीं न्यायालय में फैसला आने को लेकर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह 10.45 बजे कोर्ट में पहुंच गए थे। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बता दें कि गैंगेस्टर एक्ट का यह मामला साल 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या (2005) के दो साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था। यह केस राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने मुख्तार और अफजाल पर दर्ज किया था।

जानिए क्या था पूरा मामला

आपको बता दें कि एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन न्यायाधीश के अवकाश में होने की वजह से फैसला नहीं आ पाया था। इसी वजह से 29 अप्रैल की तारीख तय की गई थी। 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सातों लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया जाने लगा तो भाजपा विधायक के समर्थक उग्र हो गए थे और जगह-जगह तोड़फोड़ व हिंसा की गई थी। साल 2007 के इस मामले में एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गई थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।

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