
नोएडा। दिल्ली-एनसीआर की दमघोंटू हवा ने प्रशासन को फिर सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए जैसे ही GRAP-4 लागू हुआ, वैसे ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में परिवहन विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया। नियमों के तहत जहां BS-6 श्रेणी के वाहनों को राहत दी गई है, वहीं BS-3 और BS-4 वाहनों की सड़कों पर मौजूदगी पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है।
परिवहन विभाग के अनुसार GRAP-4 लागू होने के बाद जिले में BS-4 और उससे नीचे श्रेणी के वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल BS-6, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को ही चलने की अनुमति है। इसके बावजूद कई वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते पाए गए, जिन पर चालान और जुर्माने की कार्रवाई की गई।
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विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर से अब तक GRAP-4 के नियमों का उल्लंघन करने वाले 232 वाहनों को पकड़ा गया है। इन सभी पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक यह सख्ती जारी रहेगी।
गौतमबुद्ध नगर के एआरटीओ नंद कुमार ने बताया कि जिले में करीब 1.25 लाख वाहन ऐसे हैं, जो BS-3 और BS-4 श्रेणी में आते हैं। इन वाहनों को लेकर विभाग पूरी तरह अलर्ट है। प्रमुख चौराहों, औद्योगिक क्षेत्रों, एक्सप्रेसवे और दिल्ली से सटे बॉर्डर पॉइंट्स पर लगातार चेकिंग की जा रही है।
नोएडा में परिवहन विभाग की पांच प्रवर्तन टीमें चौबीसों घंटे सड़कों पर सक्रिय हैं। इन टीमों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि GRAP-4 के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और प्रतिबंधित वाहनों को किसी भी हाल में सड़कों पर चलने न दिया जाए।
नोएडा से सटे दिल्ली बॉर्डर पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीमें तैनात की गई हैं। यहां आने-जाने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है, ताकि प्रतिबंधित वाहनों की जिले में एंट्री रोकी जा सके।
एआरटीओ प्रशासन एवं प्रवर्तन नंद कुमार ने कहा कि GRAP-4 के दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। प्रदूषण कम करना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
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