
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में SIR यानी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. नोएडा डीएम ने साफ कहा है कि अब कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या BLO बिना अनुमति छुट्टी पर नहीं जा सकता. यदि किसी को किसी विशेष परिस्थिति में छुट्टी लेनी हो, तो उसे वाजिब कारण बताना अनिवार्य होगा. यह नियम सामान्य अवकाश और सार्वजनिक अवकाश दोनों पर लागू होगा.
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के बाद इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है. 4 नवंबर 2025 से शुरू हुआ SIR अभियान 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा. एडीएम अतुल कुमार के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत इस अभियान को हर हाल में समय पर पूरा करना है. BLO को 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण, संकलन और डिजिटाइजेशन का काम सौंपा गया है.
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9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक मतदाताओं से दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी. इसके बाद इन पर विचार कर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. इस अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी को मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं.
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों, BLO, तहसील कर्मियों, लेखपालों और शिक्षकों को साफ चेतावनी दी है कि SIR कार्य में लगे किसी भी व्यक्ति को बिना पूर्व अनुमति छुट्टी नहीं दी जाएगी.
डीएम ने यह भी कहा कि सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद सभी कर्मचारी मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे. उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी इस व्यवस्था का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. सभी कर्मचारियों को काम तेजी से और गुणवत्तापूर्वक पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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