रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पत्नी भानवी से तलाक की मांग की है। इसको लेकर अर्जी भी दाखिल की गई है। क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग की गई है। जिसको लेकर सुनवाई जारी है।
लखनऊ: यूपी के कद्दावर नेता और प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी के तलाक मामले में सुनवाई 23 मई तक टल गई है। तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी। अदालत ने राजा भैया की पत्नी को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर भानवी से जवाब मांगा है।
टल गई सुनवाई, अधिवक्ता ने मांगा जवाब के लिए समय
साकेत कोर्ट में फैमिली कोर्ट जज शुनाली गुप्ता के सोमवार को अवकाश पर होने के कारण इस मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है। वहीं इस बीच लिंक मजिस्ट्रेट के समक्ष भानवी के अधिवक्ता के द्वारा समय मांगा गया। यह समय जवाब दाखिल करने के लिए मांगा गया है। गौरतलब है कि राजा भैया ने आरोप लगाया था कि भानवी ने ससुराल छोड़ दिया है और वापस आने से इनकार कर दिया है। कहा यहा भी गया है कि भानवी ने परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं जो की क्रूरता के बराबर हैं।
क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग
इसी को लेकर राजा भैया ने तलाक की अर्जी दाखिल की है। 2022 में दाखिल की गई इस याचिका में क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग की गई है। ज्ञात हो कि तकरीबन एक माह पहले राजा भैया की पत्नी भानवी ने जोर बाग थाने में भी एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस एफआईआर में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। भानवी ने अक्षय प्रताप के खिलाफ ईओडब्ल्यू में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर केस दर्ज करवाया था। भानवी और एमएलसी अक्षय प्रताप मिलकर इस कंपनी को चला रहे थे। भानवी ने आरोप लगाया था कि अक्षय ने फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी कंपनी के ज्यादातर शेयर हथिया लिए। अक्षय प्रताप पर शिकायत दर्ज होने के बाद राजा भैया से भी इसको लेकर सवाल किया गया था। हालांकि उस दौरान उन्होंने हंसकर इस बात को टाल दिया था।
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