'भूत' ने किया 19 साल की लड़की से रेप, उसका 90 साल का बूढ़ा बेटा भी रेपिस्ट, पढ़िए कैसे हुआ ये 'विचित्र कांड'

उत्तर प्रदेश के मेरठ में 19 साल की लड़की से रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी के 90 वर्षीय दादा-परदादा सहित फैमिली की 4 पीढ़ियों पर FIR दर्ज की है। हैरानी की बात यह है कि परदादा की 20 साल पहले मौत हो चुकी है। 

Contributor Asianet | Published : Jun 15, 2023 7:03 AM IST / Updated: Jun 16 2023, 10:14 AM IST

मेरठ. उत्तर प्रदेश के मेरठ में 19 साल की लड़की से रेप के मामले में पुलिस ने 23 साल के आरोपी के 90 वर्षीय दादा और परदादा सहित फैमिली की 4 पीढ़ियों पर FIR दर्ज की है। हैरानी की बात यह है कि परदादा की 20 साल पहले बुलंदशहर में मौत हो चुकी है। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। जब उसने इस बारे में उसकी फैमिली को बताया गया, तो उन्होंने आरोपी का सपोर्ट किया। (Demo Pic)

rapist ghost, यूपी के मेरठ में रेप का शॉकिंग केस

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पुलिस में दर्ज FIR के अनुसार, 19 वर्षीय रेप विक्टिम के पिता द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, उनके गांव के एक 23 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर शादी का झांसा देकर करीब दो साल तक बेटी से बलात्कार किया।

लड़की के पिता ने कहा, "कुछ समय पहले जब बेटी ने युवक पर शादी करने का दबाव डाला, तो वह आदमी मेरी बेटी को 31 मई, 2023 को पास के एक खेत में ले गया और उसके साथ फिर रेप किया। इस दौरान उसके दो चचेरे भाइयों ने पहरा दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी।"

मेरठ में शादी का झांसा और रेप, 90 वर्षीय दादा पर भी FIR

पुलिस में दर्ज FIR के अनुसार, घटना के करीब एक हफ्ते बाद 7 जून को पीड़िता ने यह बात अपने पिता को बताई। पिता ने जब युवक के परिवार से संपर्क किया, तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया। यही नहीं, पुलिस में जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। हालांकि पीड़िता लड़की के पिता ने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। FIR में फैमिली के 10 सदस्यों के नाम हैं। इनमें आरोपी के 90 साल के दादा भी शामिल हैं।

इस बीच आरोपी परिवार ने बुधवार(14 जून) को बुलंदशहर के सीनियर एसपी श्लोक कुमार से मुलाकात करके FIR पर सवाल उठाए। SSP ने मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है।

यूपी पुलिस का कारनामा- मेरठ में रेप की अजीबो-गरीब FIR

आहड़ पुलिस स्टेशन के एसएचओ निशान सिंह ने कहा कि शिकायत के आधार पर, आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 147 (दंगा), 323 (चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग), 506 (आपराधिक धमकी) का केस दर्ज किया है। FIR में नामजद सभी लोगों को पुलिस को मिली लिखित शिकायत में आरोपी बनाया गया है। अपराध में उनकी संलिप्तता की जांच की जाएगी। मृतक आरोपी के बारे में परिवार के दावे का भी वेरिफिकेशन होगा। टीमों का गठन किया गया है और आरोपियों को पकड़ने छापे मारे जा रहे हैं।

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