Published : Dec 29, 2025, 12:49 PM ISTUpdated : Dec 29, 2025, 01:23 PM IST
Unnao Rape Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को उन्नाव रेप केस में आरोपी कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। बता दे कि सीबीआई ने सजा बरकरार रखने की अपील की है, जिस पर आज सुनवाई हो रही है।
उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज 29 दिसंबर को बड़ा फैसला कर BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सेंगर कि जमानत पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं एयक नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा गया है।
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23 दिसंबर को सेंगर को मिली थी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आज केस की सुनवाई करते फैसला करते हुए आदेश जारी किया है कि मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर को जमानत दी थी।
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सीबीआई की याचिका पर हुई सुनवाई
बता दें कि उन्नाव रेप केस में दोषी पाए गए पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देते हुए सजा निलंबित कर दी थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
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पीड़िता ने बताया था अपनी जान को खतरा
कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद पीड़िता और पीड़ित परिवार ने विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि जब आरोपी बाहर जाएगा तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं अपनी जान को खतरा भी बताया था। वहीं पीड़ित की मां ने यह भी कहा था कि हाई कोर्ट में कुछ जजों ने मेरे साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं किया। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है
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दिल्ली हाईकोर्ट सेंगर की जमानत पर रखी थी शर्त
सेंगर को उम्रकैद की सजा मिली है, जो सात साल से जेल में बंद हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी थी। जमानत देते हुए ये शर्त रखी कि कुलदीप सेंगर को विक्टिम से 5 किमी दूर रहना होगा।
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क्या है उन्नाव रेप केस?
उन्नाव रेप केस 4 जून 2017 का है, बताया जाता है कि पीड़िता पूर्व विधायक के घर काम मांगने के लिए गई हुई थी। लेकिन वहां उससे रेप किया गया। इसके बाद मामला मीडिया में आया और एक साल तक चर्चा में बना रहा। घटना के 10 महीने बाद 4 अप्रैल 2018 कुलदीप सेंगर को सीबीआई ने आरोपी बनाया और गिरफ्तार कर लिया गया। दो साल तक मामले की सुनवाई चली और 16 दिसंबर 2029 को कोर्ट ने अफहरण और रेप में दोषी मान लिया।
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