हरदोई: 6 बच्चों को छोड़कर, भिखारी के साथ भाग गई पत्नी, पति करता रहा इंतजार!

हरदोई में एक 36 वर्षीय महिला, 6 बच्चों को छोड़कर एक भिखारी के साथ फरार हो गई। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और भिखारी पर पत्नी को बहकाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

"प्यार अंधा होता है," यह कहावत अब तक हम सबने सुनी ही होगी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक महिला ने इसे सच साबित कर दिया है। जी हां, 6 बच्चों की मां ने भिखारी से दिल लगाया और वह अपने पति को छोड़कर उसके साथ फरार हो गई। जिसके बाद पति पुलिस के पास शिकायत लेकर पंहुचा, पुलिस भी यह समझने की कोशिश कर रही है किआखिर भिखारी ने ऐसे कौन सा जादू दिखाया , जो एक महिला ने अपने छह बच्चों को छोड़कर उसके साथ प्यार कर बैठी!

जानिए क्या है पूरा मामला?

हरदोई के हरपालपुर क्षेत्र में रहने वाली एक 36 वर्षीय महिला का नाम राजेश्वरी है। वह अपने पति राजू और छह बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन 3 जनवरी को महिला अचानक अपने घर से गायब हो गई, और उसके बाद पति को पता चला की उसकी पत्नी भिखारी के साथ फरार हो गई है। महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का संपर्क एक भिखारी नन्हे पंडित से था, जो अक्सर उनके घर आता था और उनकी पत्नी से बातचीत करता था।

Latest Videos

शिकायत में क्या बताया गया?

पति राजू ने अपनी शिकायत में बताया कि 3 जनवरी को दोपहर के समय उनकी पत्नी ने अपनी बेटी खुशबू से कहा था कि वह बाजार जा रही है। लेकिन जब वह देर रात तक वापस नहीं आई, तो राजू ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। राजू का आरोप है कि नन्हे पंडित ने ही उनकी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए बहकाया और वह अपने साथ लेकर फरार हो गया। उन्होंने संदेह जताया कि भैंस बेचकर जो पैसे उन्होंने कमाए थे, वही पैसे नन्हे पंडित ने अपनी पत्नी को ललचाने के लिए इस्तेमाल किए।

यह भी पढ़ें : प्रतापगढ़: प्रेमिका को ले गया होटल! फिर...प्रेमी ने कर दी ऐसी हरकत, पड़ गया भारी

पुलिस की कार्रवाई और एफआईआर

पुलिस ने शिकायत के बाद महिला के अपहरण का मामला दर्ज किया है। एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 87 के तहत दर्ज की गई है, जिसके अनुसार यदि किसी महिला का अपहरण इस इरादे से किया जाता है कि उसे मजबूर किया जाएगा, या उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया जाएगा, तो आरोपी को 10 साल तक की सजा हो सकती है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 87 में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को इस इरादे से किसी स्थान से ले जाता है कि वह उसे अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करेगा या बहकाएगा, तो उस पर गंभीर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत आरोपी को जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। इस मामले में पुलिस अब महिला और भिखारी नन्हे पंडित की तलाश कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है।

पुलिस ने मामलें पर क्या कहा

पुलिस ने कहा कि वे महिला के पति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आगे की जांच कर रहे हैं। हरदोई पुलिस ने यह भी बताया कि महिला के अपहरण की सच्चाई का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।

यह भी पढ़ें : अब अलीगढ़ की जामा मस्जिद के शिव मंदिर होने का दावा, अदालत में याचिका स्वीकार

Share this article
click me!

Latest Videos

कैसे संत बन सकता है आज का युवा? पेड़ वाले बाबा ने बताया सबसे बड़ा रहस्य । Mahakumbh 2025
महाकुंभ 2025: तंबुओं के शहर महाकुंभ नगर
महाकुंभ 2025: विश्व के सबसे बड़े मेले में लोकगीत की धूम, गोरखपुर के कलाकार दे रहें सुर और ताल
Arvind Kejriwal: 'धोखा-धोखा और धोखा...मोदी-शाह ने 10 साल से दिया धोखा'
Akhilesh Yadav के घर में शोक की लहर, सैफई में इकट्ठा हुआ पूरा यादव परिवार