
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में चलेगी। इसका उद्देश्य उन नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को बकाये से राहत देना है, जिनके बिजली बिल लंबे समय से जमा नहीं हो पाए हैं।
यह एकमुश्त समाधान योजना (OTS) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) क्षेत्र में लागू होगी। इसमें शामिल हैं:
2 किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता (LMV-1)
1 किलोवॉट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता (LMV-2)
मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी के अनुसार केवल दक्षिणांचल में ही लगभग 501 करोड़ रुपये का बकाया माफ होने का अनुमान है। इससे 1.60 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
आगरा देहात में कुल 24,300 नेवर पेड घरेलू और 1,35,725 लॉन्ग अनपेड घरेलू उपभोक्ता हैं, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक बिल जमा नहीं किया। योजना के तीन चरणों में अलग-अलग छूट दी जाएगी—
पहला चरण (1–31 दिसंबर 2025)
ब्याज में 100% छूट
मूलधन पर 25% छूट
30 दिन के अंदर पूरा भुगतान अनिवार्य
दूसरा चरण
मूलधन पर 20% छूट
तीसरा चरण
मूलधन पर 15% छूट
500 या 750 रुपये की मासिक किस्त
साथ में नियमित बिल का भुगतान
ब्याज में 100% छूट
मूलधन पर 5%–10% की छूट
3 बार किस्त बाउंस होने पर योजना का लाभ रद्द
योजना का बेहतर प्रचार-प्रसार होगा
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि योजना की जानकारी हर उपभोक्ता तक पहुंचे। इसके लिए—
सोशल मीडिया, FM रेडियो, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ गांव-गांव में मुनादी का इस्तेमाल किया जाएगा।
जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी और मीटर रीडरों जैसी एजेंसियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि वे अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिला सकें।
मनोज कुमार, उपभोक्ता “मैं 1.5 किलोवॉट का घरेलू उपभोक्ता हूँ। लंबे समय से बिल नहीं भर पाया था। इस योजना में ब्याज पूरी तरह माफ है और मूलधन में भी छूट। यह हमारे लिए राहत और नया जीवनदान है।”
समाजसेवी मुकेश कुमार गर्ग “यह केवल आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि इससे लाखों परिवारों को बिजली कटने के डर से मुक्ति मिलेगी। योगी सरकार का यह कदम संवेदनशील और लोक-कल्याणकारी है, खासकर बिजली चोरी के मामलों में छूट देना सराहनीय है।”
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