
लखनऊ. अगर आप डिलीवरी बॉय-गर्ल्स की जॉब देख रहे हैं या किसी को हायर कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जरूरी खबर है! उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पुलिस प्रशासन ने डिलीवरी ब्वॉय-गर्ल, किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में पुलिस ने आदेश जारी कर दिए। दरअसल, यह नियम राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में एक पहल है।
लखनऊ में डिलीवरी बॉय-गर्ल्स का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य क्यों?
पुलिस द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब से किराएदार, डिलीवरी ब्वॉय-गर्ल्स के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट भी लेना अनिवार्य होगा। इसकी अंतिम तारीख 25 अक्टूबर रखी गई है। यानी लोगों को इस तारीख तक हर हाल में पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा।
पुलिस ने आदेश में कहा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन बनवाने की जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर और मकान मालिक की ही होगी। बगैर वेरिफिकेशन के किराएदारों को मकान नहीं दिया जा सकता है।
पुलिस का कहना है कि किराएदार या डिलीवरी कर्मचारी के किसी अपराध में लिप्त होने पर पुलिस वेरिफिकेशन से उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी कि पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेने पर मकान मालिक और सर्विस प्रोवाइडर्स पर ही जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसा नहीं करने पर इनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है।
लखनऊ में किरायेदारों और डिलीवरी कर्मचारियों के वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जारी
पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म UPCOP app और यूपी पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन में कोई समस्या आती है, तो मोबाइल नंबर 9454405232 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही यूपी पुलिस अब गाड़ियों पर लिखे जातिसूचक शब्दों को लेकर भी सख्त हो रही है। इसके लिए जबर्दस्त चेकिंग अभियान शुरू किया जा रहा है। इस मामले को लेकर योग काफी नाराज दिखे थे। लिहाजा पुलिस अब ऐसे वाहनों पर एक्शन लेने जा रही है।
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