बच्चों को गाड़ी दी तो भरना पड़ेगा 25000 का जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी होगा कैंसिल

Published : Jul 10, 2024, 05:05 PM IST
bike car

सार

अगर आप भी अपने नाबालिग बच्चों को कार, बाईक या अन्य कोई वाहन देते हैं। तो सावधान हो जाईए। क्योंकि पुलिस ने बच्चों के हाथ में गाड़ी देने वाले पैरेंट्स पर सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। 

नोएडा. नाबालिग बच्चे सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। ऐसे में हादसा होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। कई हादसे ऐसे हुए भी हैं, जिनमें बच्चों के गाड़ी चलाने के कारण लोगों की जान तक गई है। इस कारण यूपी की नोएडा पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी कर दी है। अगर पुलिस की इस बात को कोई नहीं मानता है। तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

18 वर्ष से कम को नहीं दें गाड़ी

नोएडा पुलिस कमिश्नर कार्यालय द्वारा दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नए नियम जारी कर ​दिए हैं। जिसमें पैरेंट्स को भी सख्त चेतावनी दी है। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नाबालिगों के गाड़ी चलाने से कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। इस कारण पुलिस ने सड़क सुरक्षा कानून का पालन करने के लिए लोगों को सख्त हिदायत दी है।

ये होगी कार्रवाई

  • 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के लड़कियों को बाइक, कार या अन्य चार पहिया वाहन नहीं देना है।
  • नाबालिग गाड़ी चलाते पाए गए तो उनके पैरेंट्स पर कार्रवाई की जाएगी।
  • पैरेंट्स पर 25000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा।
  • नाबालिग के गाड़ी चलाने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन भी एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
  • नाबालिग अगर गाड़ी चलाता पाया गया तो उसे 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

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धारा 125 के तहत कार्रवाई

यातायात पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई यातायात के नियमों का उल्ल्ंघन करता है। तो माता पिता के खिलाफ धारा 125 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 25 हजार का जुर्माना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करना, लाइसेंस रद्द करना या 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस नहीं देने जैसे कार्रवाई की जाएगी।

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