UP : मुख्तार अंसारी को 50 हजार के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा, वाराणसी की MP MLA कोर्ट का फैसला

Published : Mar 13, 2024, 04:06 PM ISTUpdated : Mar 13, 2024, 04:31 PM IST
mukhtar ansari

सार

पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना और उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये सजा 36 साल पुराने एक मामले में सुनाई है।

वाराणसी. यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 36 साल पुराने फर्जी हथियार मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 466/120बी, 420/120 468/120 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले में लंबे समय से केस चल रहा था और वह इस मामले में जेल में बंद था।

इन धाराओं में सुनाई सजा

वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट के जज अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को 466/120 में उम्रकैद, 420/120 में 7 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना, 468/120 में 7 साल की सजा और 50 हजार जुर्माना और आम्र्स एक्ट में 6 माह की सजा सुनाई है।

ये था फर्जी शस्त्र मामला, जिसके लिए हुई उम्रकैद

आपको बतादें कि पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 जून 1987 को दो नाली की बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के मजिस्ट्रेट के यहां आवेदन दिया था। जिसके बाद जिला अधिकारी और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर कर शस्त्र लाइसेंस हासिल किया था। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद सीबीसीआईडी द्वारा 4 दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी सहित उस समय तैनात डिप्टी कलेक्टर सहित 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। तभी से ये मामला कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में बुधवार को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

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खूंखार था मुख्तार अंसारी, कांपते थे लोग

आपको बतादें कि मुख्यतार अंसारी खूंखार अपराधी और माफिया था। इसके आतंक से लोग कांपते थे। हालात यह थे कि लोग प्रताड़ित होने के बावजूद भी उसके खिलाफ बोल नहीं पाते थे। ऐसे में मुख्तार अंसारी को मिली उम्रकैद की सजा से उन लोगों को काफी राहत महसूस हो रही होगी। जिन लोगों को इसके द्वारा जमकर प्रताड़ित किया गया है। मुख्तार अंसारी ने यूपी में आतंक फैला रहा था। ऐसे में लोग यह भी कह रहे हैं कि वह अपने किये की सजा पा रहा है।

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