UP में कुत्तों को होगी उम्रकैद: जमानत के नियम हैं तगड़े, कौन कराएगा इनकी रिहाई?

Published : Sep 17, 2025, 11:51 AM IST
Stray Dog Life Imprisonment

सार

UP Stray Dog Life Imprisonment : उत्तर प्रदेश में बढ़ते कुत्तों को हमलों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिसके मुताबिक, हमला करने वाले स्ट्रीट डॉग को जेल या उम्रकैद की सजा होगी। नियम लखनऊ समेत सभी नगर निगम में लागू हो चुका है। 

Uttar Pradesh News : लखनऊ (उत्तर प्रदेश). अभी तक इंसानों के लिए जेल और उम्रकैद की सजा होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, योगी सरकार ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। जिसमें कु्तों को 10 दिन की जेल से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान है। बता दें कि पिछले यूपी सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कुत्तों के हमलों को देखते हुए कदम उठाया है। यह नगर निगमों में लागू हो चुका है। जिसकी निगरानी नगर निकायों को ही सौंपी गई है। आइए जानते हैं आखिर क्या है यह पूरा आदेश…अगर सजा हुई तो कैसे होगी उनकी रिहाई।

पहले दिन 10 दिन तो दूसरी बार काटने पर होगी उम्रकैद

  • योगी सरकार का आदेश के मुताबिक, जिस कुत्ते ने हमला किया उसको तत्काल जेल और उम्रकैद की सजा दी जाएगी। निकाय के स्तर पर कुत्तों के व्यवहार की निगरानी की जाएगी।
  • कुत्तों की सजा को लेकर नगर निकाय के अधिकारी एक टीम का गठन करेंगे, जिसमें कई चरणों में जांच होगी। इसके बाद सजा होगी।
  • आदेश के मुताबिक, पहली बार काटने पर कुत्तों को 10 दिन की सजा दी जाएगी। जिसे एबीसी सेंटर में रखा जाएगा।
  • अगर पहली बार के बाद कुत्ते ने दूसरी बार हमला किया तो उसे उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।

यह भी पढ़ें-UP News : पकड़ा गया कौशांबी की रिया का जानी दुश्मन सांप, 42 दिन में 10 बार डसा

उम्रकैद वाले कुत्तों की कैसे होगी रिहाई?

  • अब सवाल यह है कि कुत्तों के लिए सजा का प्रावधान तो योगी सरकार ने कर दिया है, लेकिन इनकी रिहाई कैसे होगी।  
  • नियम के मुताबिक, उम्रकैद की सजा मिलने वाले कुत्तों को तभी रिहा किया जाएगा जब कोई उसे गोद ले और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो । 
  • जो भी कोई गोद लेगा वह पूरी गांरटी लेगा, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो नगर निकाय उसके खिलाफ काननू कार्रवाई भी कर सकता है।
  • गोद लेने वालों को आजीवन देखभाल का वचन देने और पशु को न छोड़ने का वादा करने वाले एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

यह भी पढ़ें-UP NEWS : बीवी ने पहले पति को पिलाई शराब, खुद ने पी बीयर और फिर मार डाला

 

PREV

उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Read more Articles on

Recommended Stories

AI से चल रहा उत्तर प्रदेश! योगी मॉडल बना देश का सबसे एडवांस्ड सुशासन सिस्टम
कफ सिरप कांड: थाईलैंड भागने से पहले पिता पकड़ा गया, अब SIT की नजर CA पर, होगा बड़ा खुलासा?