अंकिता भंडारी केस में ‘VIP’ विवाद फिर चर्चा में, धामी सरकार ने आरोपों पर क्या कहा?

Published : Oct 14, 2026, 10:10 PM IST
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सार

अंकिता भंडारी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा के बाद धामी सरकार ने अपनी कार्रवाई का ब्योरा दिया है। त्वरित गिरफ्तारी, SIT जांच, CBI जांच के आदेश, ₹25 लाख की सहायता और परिवार को सरकारी नौकरी—जानिए सरकार ने क्या-क्या बताया।

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को उम्रकैद की सजा मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने मामले में उठाए गए कदमों का ब्योरा सामने रखा है। सरकार का कहना है कि त्वरित गिरफ्तारी, एसआईटी जांच और मजबूत अभियोजन से लेकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और रोजगार देने तक, हर स्तर पर कार्रवाई की गई। हालांकि, इस संवेदनशील मामले में न्याय की मांग के साथ उठे सवालों और कथित ‘VIP’ विवाद को लेकर सार्वजनिक चर्चा भी जारी रही है।

24 घंटे में गिरफ्तारी, जांच के लिए गठित हुई SIT

सरकार के मुताबिक, घटना सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया, ताकि उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा सके। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई।

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500 पन्नों की चार्जशीट और करीब 100 गवाह

धामी सरकार का कहना है कि जांच के दौरान करीब 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई, जिसमें लगभग 100 गवाहों के बयान और अहम साक्ष्य शामिल थे। सरकार ने मजबूत अभियोजन को दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण बताया है। उसके अनुसार, मुकदमे के दौरान आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज होती रहीं और अंततः उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। हालांकि, दोषसिद्धि का आधार अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया ही होते हैं।

परिवार की मांग पर बदले गए सरकारी वकील, CBI जांच के आदेश

अंकिता के परिवार की मांगों को लेकर भी सरकार ने अपने कदम गिनाए हैं। सरकारी बयान के अनुसार, परिजनों की मांग पर तीन बार सरकारी अधिवक्ताओं में बदलाव किया गया। इसके अलावा, अंकिता के माता-पिता की मांग पर मुख्यमंत्री ने मामले की CBI जांच के आदेश दिए। इस कदम को सरकार ने परिवार की भावनाओं और आशंकाओं को महत्व देने के तौर पर पेश किया है।

परिवार को ₹25 लाख की सहायता और सरकारी नौकरी

सरकार के मुताबिक, अंकिता के परिवार को ₹25 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। इसके साथ ही दिवंगत अंकिता के पिता और भाई को सरकारी नौकरी भी उपलब्ध कराई गई। सरकार का कहना है कि गंभीर अपराध से प्रभावित परिवार को न्यायिक प्रक्रिया के साथ आर्थिक और सामाजिक सहारा देना भी जरूरी है।

‘VIP’ विवाद पर सरकार का पक्ष, लेकिन सवाल भी अहम

मामले में कथित ‘VIP’ की भूमिका को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। सरकार ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर बिना ठोस साक्ष्य के बयानबाजी कर मामले का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। दूसरी ओर, ऐसे संवेदनशील प्रकरण में उठने वाले सवालों का निष्पक्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जवाब मिलना जरूरी है। किसी भी आरोप को प्रमाणित तथ्य मानने से पहले उसकी कानूनी पुष्टि आवश्यक है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड ने उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा, जांच एजेंसियों की जवाबदेही और पीड़ित परिवार के न्याय के सवालों को प्रमुखता से सामने रखा। सरकार ने अपने कदमों को कार्रवाई और संवेदनशीलता का प्रमाण बताया है। इस पूरे मामले में न्यायिक फैसले, जांच की पारदर्शिता और परिवार की चिंताओं का समाधान जनता के भरोसे के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

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