अंकिता भंडारी हत्याकांड: 97 गवाह-5000 पन्ने की चार्जशीट के बाद दोषियों को सजा, मां ने कोर्ट से लगाई ये गुहार

Published : May 30, 2025, 02:00 PM IST
Ankita murder case

सार

उत्तराखंड के कोटद्वार में अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। पीड़िता की माँ ने फाँसी की सज़ा की मांग की है और जनता से समर्थन का आह्वान किया है।

कोटद्वार (एएनआई): उत्तराखंड के कोटद्वार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया है।
पुलकित आर्य और उसके साथी, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), 120B (आपराधिक साजिश), और 354A (यौन उत्पीड़न) के साथ-साथ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया।
 

अदालत ने पूरी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, जिसमें तीनों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि की गई। इससे पहले, ऋषिकेश के एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या के मामले में आरोपियों को दोषी पाया गया था, जिसके मामले ने पूरे राज्य में व्यापक आक्रोश फैला दिया था। सजा की तारीख अभी तय नहीं हुई है, अभियोजन पक्ष अधिकतम सजा की मांग कर रहा है। इस बीच, एएनआई से बात करते हुए, पीड़िता की मां, सोनी देवी, दुःख में टूट गईं, उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से परिवार का समर्थन जारी रखने और 2022 में राज्य को हिला देने वाले इस मामले में आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की।
 

एएनआई से बात करते हुए, पीड़िता की मां, देवी ने कहा, “...मुजरिमों को फांसी की सजा हो...मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करती हूँ कि हमारा साथ देते रहें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कोटद्वार अदालत में आएं।” पौड़ी जिले की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनंत्रा रिसॉर्ट में काम करती थी। आरोप है कि रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके साथियों सौरभ भास्कर और अंकित ने अंकिता को बैराज में धकेलकर उसकी हत्या कर दी थी।
 

अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था। अधिकारियों को उसका शव मिलने से कम से कम छह दिन पहले उसकी गुमशुदगी की सूचना मिली थी। पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एक एसआईटी शुरुआत में मामले की जांच कर रही थी। मामले की पहली सुनवाई 30 जनवरी, 2023 को कोटद्वार की एडीजे कोर्ट में शुरू हुई। एसआईटी जांच के बाद, अभियोजन पक्ष द्वारा इस हत्या के संबंध में अदालत में 500 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी।

 इस सनसनीखेज हत्या के तीन आरोपियों, वनंत्रा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के खिलाफ आरोप तय होने के बाद, 28 मार्च, 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। लगभग दो साल आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांचकर्ता समेत 47 गवाहों से अदालत में पूछताछ की गई। हालांकि, एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से केवल 47 महत्वपूर्ण गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया। (एएनआई)

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