
उत्तराखंड | नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार रात इस नियमावली को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के साथ ही राज्य के 102 नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का रोस्टर नई नियमावली के तहत तैयार किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, 25 दिसंबर तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसके बाद जनवरी 2025 में चुनाव आयोजित हो सकते हैं। नई नियमावली के अनुसार, नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायतों के मेयर, अध्यक्ष, और पार्षदों के पदों का आरक्षण तय किया जाएगा।
यह पहली बार होगा जब निकायों में ओबीसी आरक्षण संबंधित क्षेत्र की ओबीसी आबादी के अनुपात में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
शहरी विकास निदेशालय को प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे जिलों में भेजकर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, जो चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
निकाय चुनावों की घोषणा के करीब आते ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बड़ी परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। नई आरक्षण नीति के तहत होने वाले इन चुनावों को पहले से अधिक पारदर्शी और क्षेत्रीय जनसंख्या के अनुकूल माना जा रहा है।
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