
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के 2018 के एक परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाएं मुहैया करने पर रोक लगाई गई थी।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, “हमने रिट याचिकाओं को अनुमति दे दी है।” आरबीआई के छह अप्रैल 2018 के परिपत्र के अनुसार केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं पर आभासी मुद्राओं से संबंधित कोई भी सेवा प्रदान करने पर रोक है।
क्या है क्रिप्टोकरेंसी?
यहां बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। इस करेंसी में कूटलेखन तकनीक का प्रयोग होता है। इस तकनीक के जरिए करेंसी के ट्रांजेक्शन का पूरा लेखा-जोखा होता है, जिससे इसे हैक करना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि क्रिप्टोकरेंसी में धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम होती है। क्रिप्टोकरेंसी का परिचालन केंद्रीय बैंक से स्वतंत्र होता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खामी है।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(प्रतीकात्मक फोटो)
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