ट्रेन रद्द होने पर ई-टिकट पर पूरा रिफंड अपने आप क्रेडिट हो जाता है। TDR (टिकट डिपॉजिट रसीद) वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है।
अगर ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट है, तो आप टिकट रद्द करके पूरा रिफंड पा सकते हैं।
ट्रेन का रूट बदलने पर भी अगर आप यात्रा नहीं करते हैं, तो TDR फ़ाइल करके रिफंड पा सकते हैं।
अब रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर ही नहीं, बल्कि UTS ऐप के ज़रिए भी जनरल टिकट मिल सकता है। अगर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो इस ऐप के ज़रिए टिकट रद्द भी कर सकते हैं।