हर साल मिलेंगे 4 हजार रुपए, इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऐसे करें अपना रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana ) की शुरुआत मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने 26 सितंबर 2020 को की थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। 

ट्रेंडिंग डेस्क. किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है मध्यप्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना।' इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने 26 सितंबर 2020 को की थी। दरअसल, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana ) को किसान सम्मान निधि योजना से भी जोड़ दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है, ताकि उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। इस योजना के तहत किसानों को साल में दो बार 2,000 रुपये की किस्त यानी सालाना 4,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके साथ ही इन सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी सालाना 6,000 रुपये का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं क्या हैं इस योजना के लाभ और कैसे इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई।

इस योजना से मिलने वाले फायदे
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ जोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये कि अब मध्य प्रदेश के किसानों को सालाना कुल 10 हजार रूपये का लाभ होता है। इस योजना के जरिए हर किसान को खेती करने में काफी मदद मिलेगी। जिन किसानों को इस योजना का लाभ निलेगा, उस किसान की जानकारी किसान सम्मान निधि पोर्टल पर दर्ज रहेगी। इस लाभ को प्राप्त करने की प्रक्रिया में क्षेत्र के पटवारी किसानों के बारे में पूरी जानकारी का वेरीफिकेशन करेंगे।

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बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है राशि
इसकी शुरुआत राज्य के किसानों की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए की गयी है ताकि उन्हें किसी प्रकार के नुकसान होने पर परेशानियों का सामना ना करना पढ़े। इसके तहत मिलने वाली राशि दो किश्तों में किसानो के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 

किसे मिल सकता है योजना का लाभ
मध्यप्रदेश में रहने वाले मूलनिवासी किसान ही इस योजना का आवेदन कर सकते हैं।
योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक किसान होना जरुरी है।
लघु एवं सीमान्त किसान योजना के पात्र माने जायेंगे।
किसान के पास अपनी स्वयं की भूमि होनी आवश्यक है जिसमे वह अपनी फसल की खेती करता होगा।
जिस किसान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकरण करवाया होगा वही इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
 
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा, और आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।आवेदक किसान के पास योजना का आवेदन फॉर्म भरने हेतु सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने बहुत आवश्यक है। किसान के पास खुद का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, वोटर ईडी, बैंक पास बुक, किसान विकास पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है।  

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