Widow Pension Scheme 2021 क्या है, जानिए कैसे आवेदन कर हर महीने पा सकते हैं पेंशन?

इस योजना में उन विधवाओं को शामिल किया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है। इसके अलावा एक शर्त और भी है। पति की मृत्यु के बाद महिला ने दोबारा शादी न की हो। जिन महिलाओं के बच्चे नाबालिग हैं, या जिनके बड़े बच्चे उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

Asianet News Hindi | Published : Jun 26, 2021 5:14 AM IST

नई दिल्ली. Widow Pension Scheme के जरिए सरकार महिलाओं की वित्तीय मदद करती है। योजना का उद्देश्य पति की मृत्यु के बाद परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित विधवाओं को आर्थिक सहायता देना है। कई राज्य सरकारें भी गरीब विधवाओं को उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सहायता कर रही हैं।

Widow Pension Scheme के लिए कौन पात्र ?
इस योजना में उन विधवाओं को शामिल किया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है। इसके अलावा एक शर्त और भी है। पति की मृत्यु के बाद महिला ने दोबारा शादी न की हो। जिन महिलाओं के बच्चे नाबालिग हैं, या जिनके बड़े बच्चे उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

Widow Pension Scheme के तहत महिलाओं को हर महीने पेंशन दी जाती है। हालांकि, विधवा महिला की मृत्यु के बाद बच्चे या परिवार के अन्य सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी। महिला के निधन के साथ ही ये पेंशन स्कीम बंद हो जाएगी। 

Widow Pension Scheme के लिए दस्तावेज? 
1- महिला का आधार कार्ड
2- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
3- एड्रेस प्रूफ 
4- आय प्रमाण पत्र
5- आयु प्रमाण पत्र  
6- मोबाइल नंबर
7- बैंक खाता पासबुक
8- पासपोर्ट साइज फोटो

पेंशन की रकम सीधे महिला के खाते में जाएगी
सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन राशि सीधे महिला के खाते में जमा होगी। कुछ राज्यों में पेंशन योजनाओं के अलग-अलग आयु नियम हैं। उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 60 साल की विधवाओं को मदद दी जाती है। 

अपने-अपने राज्यों में विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप योजना को ऑनलाइन देख सकते हैं। आवेदन जिला समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

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