'मार-पीट के बाद मिलता नशे का इंजेक्शन, मौत का था इंतजार' मानव तस्करी के गिरोह में फंसी किशोरी ने बताई आपबीती

यूपी के एटा में मानव तस्करी गिरोह के चंगुल से आजाद हुई एक किशोरी ने अपनी दर्दभरी दास्तां बताईं। किशोरी ने बताया कि उसे मार-पीटकर रखा जाता था। जब वह दर्द से चीखती और चिल्लाती थी तो उसे नशे का इंजेक्शन लगाया जाता था। 

एटा: मानव तस्करों के चंगुल से रिहा करवाई गई किशोरी ने अपनी दर्दभरी कहानी बताई। उसने कहा कि गिरोह के लोगों के द्वारा उसे बंधक बनाकर रखा जाता था। जब किशोरी चीखती-चिल्लाती तो उसे नशीला पदार्थ खिलाकर घंटों तक बेहोश रखा जाता। वह तकरीबन दो माह से इस तरह की यातनाएं झेल रही थी। किशोरी ने कहा कि उसे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी उसे बस मौत का इंतजार था। 

मोबाइल के जरिए परिजनों को दी जानकारी 
पीड़िता की ओर से दिए गए बयान के बाद पुलिस ने मामले में कई गंभीर धाराओं को बढ़ाया है। आपको बता दें कि रायपुरवा की 14 वर्षीय किशोरी 9 नवंबर को अपने घर से नाराज होकर कही चली गई थी। रास्ते में उसे एटा की रहने वाली पूजा नाम का महिला मिली। पीड़िता ने बताया कि पूजा ने बातचीत में उसका विश्वास जीता और मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद वह अपने पति की मदद से किशोरी को अगवाकर ले गई। किशोरी को बदायूं निवासी नत्थूलाल को 50 हजार रुपए में बेंच दिया गया। नत्थूलाल और उसके लड़के ने किशोरी को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा। पीड़िता को लगातार यातनाएं दी जा रही थीं। रायपुरवा एसओ की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार पीड़िता को किसी तरह से नत्थूलाल का मोबाइल मिल गया और उसी के जरिए उसने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की मदद से उसे मुक्त करवाया। 

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जबरन शादी के लिए करवाया गया तैयार
मामले को लेकर एसओ ने जानकारी दी कि पीड़िता छेड़छाड़ की बात कह रही है। आरोपी नत्थूलाल का बेटा उसके साथ अभद्रता करता था। उसी ने जबरन उसे शादी करवाने के लिए भी तैयार किया था। पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट, नशीला पदार्थ खिलाने और मारपीट समेत कई धाराओं को बढ़ाया है। इस मामले में नत्थूलाल के बेटे को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले को लेकर पीड़िता सोमवार को कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाएगी। उसका मेडिकल भी करवाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने अभी तक दुष्कर्म जैसी कोई बात नहीं बताई है। यदि वह इस संबंध में कोई बयान देती है तो जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ उसकी धारा भी बढ़ाई जाएगी।

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