सपा नेता आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक, योगी सरकार को जारी किया नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आजम पर दर्ज मुकदमों को लेकर जवाब मांगा है।

Asianet News Hindi | Published : Sep 30, 2022 9:53 AM IST

प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रामपुर के अजीम नगर में दर्ज चोरी मामले में आजम खान और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दोनों पर नगर पालिका की सफाई मशीन की चोरी का आरोप है। हाईकोर्ट में बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इम्रानुल्ला ने बहस की। इस पर कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी पर स्टे देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

कुछ दिनों पहले पुलिस ने अब्दुल्ला के दोस्तों को किया गिरफ्तार
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आजम पर दर्ज मुकदमों को लेकर जवाब मांगा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वैज मियां की डिवीजन बेंच ने आदेश गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया है। सपा नेता आजम पर आरोप है कि उनके खिलाफ पहले से दर्ज चोरी के केस का सामान अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में छिपाकर रखा है। इसी मामले में पुलिस ने कुछ दिनों पहले आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला के दो दोस्तों अनवार और सालिम को भी गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनकी निशानदेही पर विश्वविद्यालय में छापा मारा गया।

पुलिस ने रामपुर नगर पालिका के खंगाले रिकॉर्ड 
अब्दुल्ला के दोस्तों की निशानदेही पर पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी में छापा मारा था। यहां परिसर की जमीन में दबी नगर पालिका की सफाई मशीन, मदरसा आलिया से चोरी की गई हजारों किताबें और कई अलमारी बरामद करने का दावा किया गया था। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को पुलिस ने रामपुर नगर पालिका पहुंचकर चोरी से जुड़े मामले में रिकॉर्ड खंगाले। पुलिस की यह कार्यवाही करीब दो घंटे तक जारी रही। इसके साथ ही पुलिस ने कई कर्मचारियों से  पूछताछ भी की है लेकिन पुलिस की तरफ से यह नहीं बताया गया कि उनकी जांच में क्या निकला।

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