हेट स्पीच मामले में आजम खां को कोर्ट से बड़ा झटका, सजा पर रोक की मांग खारिज, उपचुनाव का रास्ता हुआ साफ

सपा के दिग्गज नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आजम की याचिका खारिज कर दी गई बता दें कि इस फैसले के बाद से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 

Asianet News Hindi | Published : Nov 10, 2022 12:40 PM IST

रामपुर: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की हेट स्पीच मामले में निचली अदालत के फैसले पर स्टे की अर्जी को रामपुर सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे अब रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने आज दोपहर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेट स्पीच मामले में सजा होने के बाद आजम खान की विधायकी रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की सेशन कोर्ट को आज ही दोषसिद्धि के अपील के स्टे प्रार्थनापत्र पर सुनवाई कर फैसला देने का आदेश दिया था। जिसके बाद मामले की सुनवाई होने के दौरान कोर्ट परिसर की सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी गई थी।

हेट स्पीच मामले में हुई थी तीन साल की सजा
भड़काऊ भाषण देने के मामले पर बीते 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद सेशन कोर्ट ने भी आजम खान के मामले पर एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। बता दें कि इस मामले पर आजम खान की तरफ से पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्लाह ने बहस की थी। इस दौरान उन्होंने पूर्व में दिए गए फैसले का हवाला दिया था। कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के अगले दिन यानि कि 28 अक्टूबर को उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। जिसके बाद रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। इसके बाद बीते पांच नवंबर को चुनाव आयोग ने रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का एलान कर दिया था। 

रामपुर उपचुनाव का रास्ता हुआ साफ
रामपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को गजट अधिसूचना जारी होनी थी। इसके अलावा 10 नवंबर को ही उपचुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य भी शुरू होना था। इसबीच 7 नवंबर को सपा नेता आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर दाखिल की थी। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू नहीं हो सकी। अब चुनाव आयोग जल्द ही नई डेट जारी कर सकता है। बता दें कि आजम खान उपचुनाव के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाते हुए आदेश दिया था कि स्थानीय अदालत आजम खान के स्टे के मामले पर सुनवाई करे। वहीं आज यानि गुरुवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आजम की याचिका खारिज कर दी गई।

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