BJP प्रत्याशी सहित सैकड़ों समर्थकों पर दर्ज हुआ आचार संहिता उल्लंघन का केस, वायरल वीडियो के बाद हुई कार्रवाई

आगरा में पहले चरण में चुनाव है, 10 फरवरी को मतदान होना है और आठ फरवरी तक प्राचार कर सकते हैं। मगर, 28 जनवरी तक रोड शो, साइकिल और बाइक रैली पर रोक है। साथ ही बिना अनुमति के सभा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में फतेहाबाद से भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा के समर्थन में मंगलवार को फतेहाबाद स्थित फार्म हाउस में सभा की गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभा में भाजपा नेता राम सकल गुर्जर सहित अन्य भी शामिल हुए।

Asianet News Hindi | Published : Jan 26, 2022 9:27 AM IST

आगरा: फतेहाबाद विधानसभा (fhatehabad Vidhansabha) क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा (BJP Candidate chotelala verma) और भाजपा नेता रामसकल गुर्जर (ramshakal gurjer) के खिलाफ आचार संहिता (Code of cunduct) उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत फतेहाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। भाजपा प्रत्याशी ने फतेहाबाद में अवंतीबाई चौराहे के पास अस्थाई कार्यालय के उद्घाटन की अनुमति थी। उस स्थान से कुछ दूरी पर स्थित एक फार्म हाउस में भाजपा प्रत्याशी ने सभा भी की। फेसबुक और ट्विटर पर सभा के वीडियो साझा कर दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है।

आगरा में पहले चरण में चुनाव है, 10 फरवरी को मतदान होना है और आठ फरवरी तक प्राचार कर सकते हैं। मगर, 28 जनवरी तक रोड शो, साइकिल और बाइक रैली पर रोक है। साथ ही बिना अनुमति के सभा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में फतेहाबाद से भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा के समर्थन में मंगलवार को फतेहाबाद स्थित फार्म हाउस में सभा की गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभा में भाजपा नेता राम सकल गुर्जर सहित अन्य भी शामिल हुए।

सोशल मीडिया पर सभा के फोटो आने के बाद हुई कार्रवाई
फार्म हाउस में की गई सभा के फोटो भाजपा नेता राम सकल गुर्जर के सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए, इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी और समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर फोटो साझा किए। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और थाना फतेहाबाद में भाजपा प्रत्याशी छोटे लाल वर्मा और भाजपा नेता रामसकल गुर्जर के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

अस्थायी कार्यालय खोलने की ली थी अनुमति
भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा ने फतेहाबाद में अवंतीबाई चौराहे के पास अस्थायी कार्यालय खोलने की अनुमति प्रशासन से ली थी, सभा की अनुमति नहीं ली गई। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकाल का भी पालन नहीं किया गया। इसके चलते मुकदमा दर्ज किया गया है।

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